नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने OTT कंटेंट को लेकर गुरुवार को बड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने OTT प्लेटफॉर्म पर भी नियंत्रण की जरूरत बताई है साथ ही कहा कि इस तरह के कंटेंट पर निगरानी के लिए एक सिस्टम की जरूरत है.
कोर्ट ने दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘ओवर दी टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म’ पर कई बार किसी न किसी तरह की अश्लील सामग्री दिखाई जाती है. जरूरी है कि ऐसे कार्यक्रमों पर निगरानी रखी जाए. न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह सोशल मीडिया के नियमन संबंधी सरकार के हालिया दिशा-निर्देशों के बारे में शुक्रवार को जानकारी दें.
अमेजन प्राइम की इंडिया प्रमुख अर्पणा पुरोहित की अग्रिम जमानत के लिये याचिका पर भी सुनवाई हो सकती है.
अग्रिम जमानत किया अस्वीकार
पुरोहित ने अपनी याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 25 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है जिसमें वेब सिरीज ‘तांडव’ को लेकर उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में दिए गए अग्रिम जमानत के उनके अनुरोध को अदालत ने अस्वीकार कर दिया था.
Supreme Court asks Centre to submit before it the regulations on Over The Top (OTT) platforms like Netflix and Amazon Prime while stressing that there should be some screening of programs shown on such platforms. pic.twitter.com/F0Cslx2gUc
— ANI (@ANI) March 4, 2021
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पिछले दिनों तांडव पर उठा था विवाद
पीठ ने कहा, ‘‘संतुलन कायम करने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री भी दिखाई जा रही है.’’ पुरोहित की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अपनी मुवक्किल के खिलाफ मामले को ‘‘हैरान करने वाला’’ बताया और कहा कि वह तो अमेजन की एक कर्मचारी हैं, न कि निर्माता या कलाकार लेकिन फिर भी उन्हें देशभर में वेब सिरीज तांडव से जुड़े करीब दस मामलों में आरोपी बना दिया गया.
तांडव वेब सिरीज पिछले ही दिनों आई थी. इसमें बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया और मोहम्म्द जीशान अय्यूब प्रमुख भूमिका में थे.
तांडव पर दर्ज हुए हैं तीन मामले
वेब सिरीज तांडव को लेकर तीन FIR दर्ज हुई है. आरोप है कि इस वेब सीरीज में हिंदू देवी-देवताओं का अपमान करने और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद की गरिमा से खिलवाड़ की गई है. इस मामले में उत्तर प्रदेश के तीन शहरों लखनऊ, नोएडा और शाहजहांपुर में एफआईआर दर्ज हुई थी.
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