खतरे में है मुकुल रॉय की कुर्सी? विधायक पद से अयोग्य ठहराने की मांग पहुंची अदालत

मुकुल रॉय को विधायक पद से अयोग्य ठहराने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की  गई है. नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ये मांग उठाई है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Mar 13, 2023, 06:37 PM IST
  • मुकुल रॉय की विधायकी रद्द करने की मांग
  • शुवेंदु अधिकारी ने अदालत से दायर की याचिका
खतरे में है मुकुल रॉय की कुर्सी? विधायक पद से अयोग्य ठहराने की मांग पहुंची अदालत

नई दिल्ली: विपक्ष के नेता (एलओपी) शुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) की खंडपीठ में एक याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा (West Bengal Vidhan Sabha) से मुकुल रॉय को बर्खास्त करने की मांग की.

मुकुल रॉय के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर
शुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में याचिका दायर की. याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और मामला जल्द ही सुनवाई के लिए आएगा. कलकत्ता उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बिलवादल भट्टाचार्य मामले में विपक्ष के नेता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय भाजपा में शामिल हो गए और कृष्णानगर (उत्तर) विधानसभा क्षेत्र से भगवा खेमे के लिए 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भी सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा.

विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को मुकुल रॉय ने दिया था झटका
हालांकि, 2021 के विधानसभा परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद, रॉय तृणमूल कांग्रेस कार्यालय गए और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee)और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) की उपस्थिति में अपनी पिछली पार्टी में शामिल हो गए.

अधिकारी ने सदन के सदस्य के रूप में रॉय को बर्खास्त करने की मांग करते हुए विधानसभा अध्यक्ष बिमन बंदोपाध्याय के कार्यालय का दरवाजा खटखटाया. हालांकि, मामले में लंबी सुनवाई के बाद, अध्यक्ष ने अंतत: सदन से रॉय की सदस्यता रद्द करने की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि तृणमूल कांग्रेस में रॉय के शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं है.

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