NEET मामले में Supreme Court का बड़ा आदेश- NTA सेंटर वाइज रिजल्ट वेबसाइट पर डाले

Supreme Court on NEET: नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने NTA से सेंटर वाइज रिजल्ट वेबसाइट पर डालने के लिए कहा है. मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है.  

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 18, 2024, 06:19 PM IST
  • नीट मामले पर सुनवाई
  • कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
NEET मामले में Supreme Court का बड़ा आदेश- NTA सेंटर वाइज रिजल्ट वेबसाइट पर डाले

नई दिल्ली: Supreme Court on NEET: सुप्रीम कोर्ट में NEET मामले पर जांच रिपोर्ट की मांग कर दी है. गुरुवार को हुई सुनवाई में अदालत ने NTA से शनिवार दोपहर तक सेंटर वाइज रिजल्ट वेबसाइट पर जारी करे. मामले में आगे की सुनवाई 22 जुलाई, 2024 को होगी.

रिजल्ट में स्टूडेंट्स की पहचान रहेगी गुप्त
NEET पेपर लीक मामले में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की बेंच द्वारा सुनवाई की जा रही है. अदालत मामले की 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए. रिजल्ट शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग जारी किए जाएं. 

CJI- इसमें शक नहीं कि पेपर लीक हुआ
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम विस्तार से सुनवाई कर रहे हैं. हालांकि, इसमें कोई शक नहीं है कि पटना और हजारीबाग में नीट का पेपर लीक हुआ है. NTA सेंटर के हिसाब से रिजल्ट जारी करे.

गोधरा के 2 केंद्रों को लेकर कोर्ट ने पूछा सवाल
CJI ने सुनवाई के दौरान पूछा कि गोधरा के 2 केंद्रों पर 2513 परीक्षार्थी थे. इनमें से छात्र मेरिट में आए? NTA ने जवाब दिया कि 18 छात्र मेरिट में आए. इनका स्कोर औसत से कम है. CJI ने आगे पूछा कि गोधरा में कितने स्टूडेंट्स ने सेंटर बदला? एनटीए ने बताया कि करीब 14 स्टूडेंट्स को सेंटर बदलने की इजाजत दी गई थी. इनमें से किसी को प्रवेश नहीं मिल रहा है. गोधरा का लोकल मामला था, कुछ हुआ होता तो पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी होती. 

कोर्ट- ऐसा लगता है कि हजारीबाग और पटना में ही हुई गड़बड़ी
सीजेआई ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि नीट पेपर लीक में गड़बड़ी पटना और हजारीबाग में हुई है. इसके बाद हमारे पास केवल आंकड़े हैं. क्या हम महज इनके आधार पर कोई परीक्षा रद्द कर सकते हैं?

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