नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल होगी. ये सुनवाई कल दोपहर 3 बजे होगी. सुप्रीम कोर्ट ने तब तक वाराणसी कोर्ट से कहा है कि वो इस मामले में कोई आदेश न दे. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कोर्ट से इस मामले में कल सुनवाई करने का अनुरोध किया था, जबकि मुस्लिम पक्ष चाहता था कि सुनवाई आज ही हो.
वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाई. मतलब ये कि ज्ञानवापी पर SC में कल तक सुनवाई टल गई है. कल 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि तब तक निचली अदालत आदेश ना दे. तब तक के लिए लोअर कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है.
सहायक न्यायालय आयुक्त (Assistant Court Commissioner) एडवोकेट विशाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद कहा कि 'सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, हमने अभी आदेश की कॉपी नहीं देखी है, लेकिन अदालत का आदेश सबसे अहम है. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ही हमने सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर दी है. एक कॉपी जो 6-7 मई की कार्यवाही थी, वो कल (बुधवार को) दाखिल हो गई है. 14, 15 और 16 मई की कार्यवाही रिपोर्ट आज सुबह 10 बजकर 15 मिनट पर दाखिल हो गई है.'
वहीं वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है. ये रिपोर्ट वाराणसी जिला अदालत में पेश की हई है. कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने इसे दाखिल किया. रिपोर्ट में 3 दिन के सर्वे का लेखा-जोखा है.
पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की रिपोर्ट लीक
ज्ञानवापी विवाद में बड़ी खबर ये सामने आई कि पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की रिपोर्ट लीक हो गई. अजय मिश्रा की रिपोर्ट की कॉपी में कई अहम दावे किए गए हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि 'दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा है. देवी देवताओं की कलाकृति और शिलापट्ट मिले. शिलापट्ट पर कमल की आकृति मिली. उत्तर पश्चिम में शिलापट्ट पर शेषनाग के नागफन जैसी आकृति है. शिलापट्ट पर सिंदूरी रंग की आकृति है. शिलापट्ट पर देव विग्रह में 4 मूर्तियों की आकृति है, चौथी मूर्ति पर सिंदूरी रंग लगा था.'
इसे भी पढ़ें- ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश, जानें इसमें मंदिर के कितने 'सबूत' और कैसे हुई लीक?
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.