सुप्रीम कोर्ट से सौरव गांगुली और जय शाह को मिली बड़ी राहत, फिलहाल नहीं देना पडे़गा इस्तीफा

शीर्ष अदालत के निर्देशन में बनाए गए बीसीसीआई के संविधान के मुताबिक बोर्ड के किसी भी पदाधिकारी को बिना कूलिंग पीरियड सर्व किए लगातार दो कार्यकाल नहीं मिल सकते.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 14, 2022, 05:15 PM IST
  • सुप्रीम कोर्ट ने कूलिंग पीरियड पर दिया बड़ा फैसला
  • फिलहाल पद पर बने रहेंगे गांगुली और जय शाह
सुप्रीम कोर्ट से सौरव गांगुली और जय शाह को मिली बड़ी राहत, फिलहाल नहीं देना पडे़गा इस्तीफा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और जय शाह को बड़ी राहत मिली है. देश की सर्वोच्च अदालत ने कूलिंग ऑफ पीरियड के नियम में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है. 

शीर्ष अदालत के निर्देशन में बनाए गए बीसीसीआई के संविधान के मुताबिक बोर्ड के किसी भी पदाधिकारी को लगातार दो कार्यकाल नहीं मिल सकते. दो कार्यकाल तक पद पर रहने से पहले, बीच में पदाधिकारी को 3 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व करना होगा. हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने नियमों में संशोधन करने की मंजूरी दी है. इसके मुताबिक सौरव गांगुली और बीसीसीआई सचिन जय शाह आगे भी अपने पद पर बने रहेंगे.  

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- ''बीसीसीआई द्वारा जिस संशोधन की मांग की गई है, उससे बोर्ड के मूल संविधान और सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश का उल्लंघन नहीं होगा, बीसीसीआई को सुनिश्चित करना होगा कि शीर्ष अदालत के मूल आदेश का उल्लंघन नहीं होगा और उसकी मांग को स्वीकार किया जाता है.''

जानिए क्या होता है कूलिंग पीरियड

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए नए कानून के मुताबिक बीसीसीबाई या राज्य संघों में तीन साल के कार्यकाल को दो बार पूरा करने वाले पदाधिकारी को तीन साल तक ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ में रहना होगा.

बीसीसीआई चाहती है कि ‘कूलिंग ऑफ’ का नियम उन पर लागू हो जिन्होंने बोर्ड या राज्य संघ में तीन-तीन साल का दो कार्यकाल पूरा किया है यानी बोर्ड और राज्य संघ के कार्यकाल को एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए. अब इसी नियम को बदलने की मंजूरी बीसीसीआई ने दे दी है. 

ये भी पढ़ें- T20 World Cup से पहले इंग्लैंड ने चला मास्टरस्ट्रोक, दो महान दिग्गजों को सौंपी अहम जिम्मेदारी

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़