नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त हो चुके केंद्रीय कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. अब कर्मचारियों अथवा उनके परिजनों को पेंशन जारी करवाने के लिए दर-दर नहीं भटकना पड़ेगा.
केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों या मृतक आश्रित पेंशन पाने वाले लोगों को पेंशन पाने के लिए होने वाली परेशानी को देखते हुए यह बड़ा कदम उठाया है.
केंद्र सरकार ने उन सभी बैंकों जो पेंशन का आवंटन करते हैं, उन्हें यह निर्देश जारी किया है कि वे कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए तेजी से पेंशन वितरण करें और यह भी सुनिश्चित करें कि पेंशनधारकों को पेंशन पाने में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े.
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि पेंशनधारक की मृत्यु हो जाने पर मृतक आश्रित को पेंशन जारी करने के लिए परेशान न किया जाए. बल्कि यह प्रयास किया जाए कि पेंशनधारक के मृतक आश्रित को पेंशन के लिए किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े.
बैंक न करें पेंशनधारक के परिजनों को परेशान
भारत सरकार के पेंशन और पेंशनधारक कल्याण विभाग ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया है. इसमें बताया गया है कि कई ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, जहां पेंशनधारक की मृत्यु हो जाने मृतक आश्रित को पेंशन जारी करवाने के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड़ रहा है.
Department of Pension & PW has issued instructions for Expeditious settlement of family pension cases by banks. pic.twitter.com/3XO0UbY5q3
— D/o Pension & Pensioners' Welfare , GoI (@DOPPW_India) July 1, 2021
विभाग ने यह भी कहा कि पेंशन वितरण करने वाली सभी बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि पेंशनधारक के मृतक आश्रित को पेंशन जारी करने के लिए परेशान न किया जाए. बैंक यह भी सुनिश्चित करें कि पेंशन वितरण की प्रक्रिया तेज हो.
विभाग ने अपने नोटिस में उन दस्तावेजों की लिस्ट भी जारी की है, जिन्हें सबमिट करके मृतक आश्रित पेंशन का लाभ उठा सके. अब मृतक आश्रित मृत पेंशनधारक का मृत्यु प्रमाण पात्र सबमिट करके ही पेंशन जारी करवा सकते हैं.
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जानिए किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए एक साधारण पत्र/आवेदन पत्र.
पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाने पर मृतक आश्रित के लिए पेंशन जारी करने के लिए पेंशनभोगी का मृत्यु प्रमाण पत्र हो काफी होगा
परिवार पेंशन शुरू करने के लिए एक साधारण पत्र/आवेदन;
पेंशनभोगी को जारी पीपीओ की प्रति, यदि उपलब्ध हो तो.
आवेदक की आयु/जन्म तिथि का प्रमाण.
अब पेंशन जारी करवाने के लिए फॉर्म 14 को राजपत्रित अधिकारी आदि द्वारा सत्यापित करने की आवश्यकता भी नहीं होगी. पेंशन वितरण करने वाला बैंक पीपीओ में दी गई जानकारी और "अपने ग्राहक को जानें" प्रक्रिया के आधार पर मृतक आश्रित को पहचानने का प्रयास करें.
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