नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बैंक से पैसे निकालने के नियम में कुछ संशोधन किया है. ये संशोधित नियम जन धन खाता धारकों पर लागू होंगे. केंद्र सरकार ने गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं की किस्त को लोगों के खाते में डालना शुरू कर दिया है. हालांकि मई से बैंकों ने पैसा निकालने के नियमों को कड़ा कर दिया है.
खातों में सरकार डालेगी 500 रुपये
आपको बता दें कि सोमवार से प्रधानमंत्री जन धन खातों में सरकार महिलाओं के लिए 500 रुपये की अगली किस्त को डालना शुरू कर देगी. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लोग सोमवार से बैंकों के आगे भीड़ लगाना शुरू कर दें. इसके अलावा सरकार किसान सम्मान निधि और गरीब कल्याण योजना के तहत भी लोगों की आर्थिक मदद कोरोना काल में कर रही है.
इस आधार पर मिलेंगे पैसे
बैंकों ने हालांकि इस बार पैसा निकालने के नियमों को काफी कड़ा कर दिया है. कोरोना वायरस महामारी के चलते और सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए नये नियम बनाए हैं. बैंक में इस नियम के अनुसार लोगों को रुपये निकालने का प्रावधान किया गया है. खाता संख्या के अंतिम अक्षरों के आधार पर तारीख तय की गई है. तालिका निम्नलिखित है.
खाता संख्या का आखिरी अंक पैसा निकालने की तिथि
0-1 4 मई
2-3 5 मई
4-5 6 मई
6-7 8 मई
8-9 11 मई
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ATM से भी पैसा निकालने की सुविधा
इंडियन बैंक एसोसिएशन का यह भी कहना है कि कोशिश करें कि अपने आसपास के बैंक मित्र या सर्विस सेंटर से पैसा निकाल लें. वहीं ये भी कहा है कि किसी भी एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लगेगा. हालांकि 11 मई के बाद कोई भी खाता नंबर वाला व्यक्ति पैसा निकाल सकता है.