Delhi NCR 1 October Changes: दिल्ली-NCR के लिए बहुत जल्द बड़ा बदलाव होने जा रहा है. दो दिन बाद यानी 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटरों पर रोक लगने वाली है. 19 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले डीजल जनरेटर (DG) सेटों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में केवल तब ही चलाने की अनुमति दी जाएगी, जब उन्हें एमिशन कंट्रोल डिवाइस (ECDs) या ड्यूल फ्यूल किट के साथ रेट्रोफिट किया गया हो. हालांकि, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा नियमों में किए गए बदलावों से शहरवासियों की चिंता बढ़ गई है.
दिल्ली में पर्यावरणविदों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWAs) ने बड़े पैमाने इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन गुरुग्राम और नोएडा जैसे शहर जहां अक्सर बिजली की समस्या रहती है, वहां के निवासियों ने कहा कि इस फैसले से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि DG सेट को सरकार के हिसाब से रेट्रोफिट करने में बहुत खर्चा आएगा.
बताया गया कि एक ड्यूल फ्यूल सेटअप का 600 किलोवाट डीजी सेट के लिए ₹10 लाख तक का खर्चा आ सकता है. अपार्टमेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि हम इतना खर्च खुद उठाने की स्थिति में नहीं हैं.
क्या हैं नए नियम
नए नियमों की घोषणा पहली बार 8 जून को की गई थी. इसके तहत कहा गया था कि उद्योगों, वाणिज्यिक भवनों और आवासीय सेटअपों के पास अपने डीजी सेटों की रेट्रोफिटिंग पूरी करने के लिए 30 सितंबर तक का समय है. बता दें कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (Grap) हर साल 1 अक्टूबर से लागू होता है, जिसका काम वायु प्रदूषण से निपटने का रहता है.
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