नई दिल्ली: दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षा में एडमिशन की पहली लिस्ट शनिवार को जारी की जानी है.
शिक्षा निदेशालय के निर्देशानुसार निजी स्कूल एडमिशन लिस्ट के साथ ही वेटिंग एडमिशन लिस्ट भी जारी करेंगे.
अभिवावकों ने जिन निजी स्कूलों में बच्चे के एडमिशन के लिए आवेदन किया है. वे उसकी वेबसाइट पर जाकर पहली एडमिशन लिस्ट चेक कर सकते हैं.
कब ले सकेंगे दाखिला
जिन बच्चों का नाम पहली एडमिशन लिस्ट में है, उन बच्चों के अभिवावक 22 से 24 मार्च, 2021 के बीच अपने बच्चे का दाखिला करा सकते हैं.
पहली लिस्ट के तहत एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अगर कुछ सीटें खाली बचती हैं, तो 25 मार्च को दूसरी एडमिशन लिस्ट जारी की जाएगी.
दूसरी लिस्ट की एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी अगर कुछ सीटें खाली बचती हैं, तो 27 मार्च को तीसरी एडमिशन लिस्ट जारी की जाएगी.
जारी हो चुकी है आवेदकों की सूची
जिन बच्चों के अभिवावकों ने दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी में एडमिशन के लिए आवेदन किया था. उन सभी की प्राप्त अंको के साथ 9 मार्च को सूची जारी की गई थी.
इसके बाद निजी स्कूलों ने भी 15 मार्च को दाखिला मानदंड के आधार पर आवेदन करने वाले बच्चों की सूची जारी की थी.
इस सूची को ही आधार बनाकर निजी स्कूलों ने शनिवार को पहली एडमिशन लिस्ट जारी की जाएगी.
दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी में एडमिशन के लिए 18 फरवरी से 4 मार्च, 2021 के बीच ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में आवेदन आमंत्रित किए गए थे.
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कम नहीं की जाएंगी सीटें
कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से शिक्षण व्यवस्था प्रभावित रही है. इस कारण इस बार नर्सरी कक्षा में एडमिशन की प्रक्रिया भी देर से शुरू हो सकी.
कई अभिवावक इस बात को लेकर भी असमंजस में थे कि कोरोना महामारी के कारण कहीं नर्सरी में सीटें तो नहीं कम कर दी जाएंगी.
अभिवावकों की इस चिंता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने यह साफ किया है कि इस नए सत्र में नर्सरी कक्षा में सीटों को कम नहीं किया जाएगा.
हर स्कूल में बीते तीन सत्रों में नर्सरी में जितनी सीटें थीं, उस स्कूल को नए सत्र में भी इन सीटों की संख्या को बरकरार रखना होगा.
एडमिशन के समय किन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
बच्चे के अभिवावक के नाम पर जारी किया गया आधार कार्ड.
राशन कार्ड, जिसमें बच्चे तथा माता-पिता सभी का नाम दर्ज हो.
बच्चे अथवा माता-पिता के नाम पर जारी किया गया कोई मूल प्रमाण-पत्र.
बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र.
बच्चे के किसी भी अभिवावक के नाम पर जारी किया गया मतदाता पहचान प्रमाण-पत्र.
बच्चे के किसी भी अभिवावक के नाम पर जारी बिज;ली, पानी अथवा टेलीफोन बिल.
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