Gold Jewellery Hallmarked Charges: सरकार ने अनिवार्य कर दिया है कि बाजार में पेश किए जाने वाले सभी सोने के आभूषणों और प्राचीन वस्तुओं पर 1 जुलाई, 2023 से छह अंकों की हॉलमार्किंग होनी शुरू हो जाएगी. एक बार आभूषणों की हॉलमार्किंग हो जाने के बाद, यह हॉलमार्क वाले आभूषण पूरे जीवन के लिए वैध हो जाएंगे. सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग (तीसरा संशोधन) आदेश, 2023 के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग का तीसरा चरण 8 सितंबर, 2023 से लागू हो गया है.
उपभोक्ता प्ले स्टोर से BIS केयर ऐप (BIS Care App) को डाउनलोड कर लें. इसमें वे 'वेरीफाई HUID' का उपयोग करके खरीदे गए HUID नंबर के हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की प्रामाणिकता और शुद्धता को सत्यापित कर सकेंगे.
हॉलमार्किंग क्या है?
हॉलमार्किंग कीमती धातु वस्तुओं में कीमती धातु की आनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्डिंग है. इस प्रकार हॉलमार्क आधिकारिक चिह्न हैं जिनका उपयोग भारत में कीमती धातु की वस्तुओं की शुद्धता या सुंदरता की गारंटी के रूप में किया जाता है.
HUID नंबर क्या है?
उपभोक्ता मामलों के विभाग की वेबसाइट के अनुसार, हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (HUID) संख्या अक्षरों और अंकों से बना छह अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड है. हॉलमार्किंग के समय आभूषणों की प्रत्येक वस्तु को एक एचयूआईडी नंबर जारी किया जाएगा और प्रत्येक वस्तु यूनिक होगी. परख और हॉलमार्किंग केंद्र में, आभूषण पर यूनिक संख्या के साथ हाथ से मुहर लगाई जाती है.
हॉलमार्क वाले आभूषण तीसरे पक्ष को आश्वासन और संतुष्टि प्रदान करते हैं कि ग्राहक को दी गई कीमत (पैसे के लिए मूल्य) के लिए सोने/चांदी की सही शुद्धता मिलती है.
हॉलमार्क लगवाने में कितना खर्च आएगा?
वस्तु के वजन के हिसाब से नहीं बल्कि प्रति वस्तु हॉलमार्किंग शुल्क का भुगतान होता है. भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने 4 मार्च, 2022 को कहा कि सोने के आभूषणों और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग शुल्क 35 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति आइटम कर दिया गया है. इसी तरह, चांदी के आभूषणों और कलाकृतियों के लिए हॉलमार्किंग शुल्क 35 रुपये तक बढ़ा दिया गया है, प्रति आइटम, 25 रुपये से. हालांकि, सोने और चांदी के आभूषणों/कलाकृतियों की हॉलमार्किंग के लिए न्यूनतम खेप शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की गई है.
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