आयकर रिटर्न नहीं किया दाखिल तो न हों परेशान, ITR फाइल करने की समयसीमा बढ़ी

अगर आपने अभी तक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत दी है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jan 11, 2022, 10:40 PM IST
  • 15 मार्च तक दाखिल कर सकते हैं ITR
  • तीसरी बार बढ़ाई गई है ये समयसीमा
आयकर रिटर्न नहीं किया दाखिल तो न हों परेशान, ITR फाइल करने की समयसीमा बढ़ी

नई दिल्ली: अगर आपने अभी तक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत दी है. केंद्र ने असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी है.

15 मार्च तक दाखिल कर सकते हैं ITR
केंद्र ने मंगलवार को आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर दाखिल करने सहित कई अनुपालनों की समय-सीमा बढ़ा दी. केंद्र ने एक बार फिर वित्तवर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 15 मार्च, 2022 तक कर दिया है. 

इसका मतलब है कि करदाता अब वित्तवर्ष 2020-2021 या असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए 15 मार्च 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

इसलिए बढ़ाई गई समयसीमा
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड की स्थिति के कारण करदाताओं और अन्य हितधारकों की ओर से बताई गईं कठिनाइयों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया है.

साथ ही ऑडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है. विशेष रूप से, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने पिछले वर्ष (2020-21) के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीखों को 15 फरवरी, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है.

बयान के अनुसार, पिछले वर्ष (2020-21) के लिए अधिनियम की धारा 92ई के तहत अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की ओर से एक लेखाकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख अब 15 फरवरी, 2022 है.

तीसरी बार बढ़ाई गई समयसीमा
वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह तीसरा मौका है जब वित्त वर्ष 2020-21 (असेसमेंट ईयर 2021-22) को लेकर आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाई गई है. मूल रूप से आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2021 थी. 

ट्रांसफर प्राइसिंग सौदों के लिए रिपोर्ट जमा करने की तारीख 30 नवंबर, 2021 थी. हालांकि अब इसे बढ़ाकर 15 मार्च, 2022 कर दिया गया है.

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