Old Pension Scheme: 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, फटाफट चेक करें

Old Pension Scheme: साल 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को सरकार ने राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है. इस संबंध में सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 25, 2022, 08:10 PM IST
  • राजस्थान सरकार का ऐलान
  • जीपीएफ कटौती को मंजूरी
Old Pension Scheme: 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, फटाफट चेक करें

नई दिल्लीः Old Pension Scheme: साल 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को सरकार ने राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है. इस संबंध में सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाएगा.

राजस्थान सरकार ने जीपीएफ कटौती को दी मंजूरी
दरअसल, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त हुए राज्य कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि (GPF) अभिदान की मासिक कटौती शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. 

अप्रैल की कटौती भी मई के वेतन से होगी
यहां बुधवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. प्रस्ताव के अनुसार, एक अप्रैल, 2022 से जीपीएफ के अभिदान की मासिक कटौती प्रारंभ की जाएगी तथा अप्रैल 2022 की कटौती भी मई 2022 के वेतन बिलों से ही की जाएगी. 

राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान
उल्लेखनीय है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में एक जनवरी, 2004 और उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की घोषणा की थी. 

इसी क्रम में अब एक जनवरी, 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट्स जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स, 2021 के प्रावधान लागू करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की तरफ से स्वीकृति दी गई है.

जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) क्या है जानिए  
जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) पुरानी पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है. जीपीएफ एक तरह का रिटायरमेंट फंड है. रिटायरमेंट के बाद इसकी पूरी रकम कर्मचारी को मिलती है. सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का 15 प्रतिशत तक जीपीएफ खाते में योगदान कर सकते हैं. 

जीपीएफ खाते की खास बात यह है कि इसमें जमा रकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है. जरूरत के समय कर्मचारी इसे निकाल सकते हैं और बाद में जमा कर सकते हैं. बता दें कि सरकार की ओर से जमा रकम पर तिमाही आधार पर ब्याज भी तय होता है.

 

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