नई दिल्ली: भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने हाल ही में यह जानकारी साझा की है कि देश के 17 राज्यों में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना को लागू कर दिया गया है. हाल ही में इस योजना से उत्तराखंड राज्य को जोड़ा गया है.
इस योजना को लागू करने वाले राज्य ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GSDP) के 0.25 फीसदी तक अतिरिक्त उधार पाने के पात्र बन जाते हैं.
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ
'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना (One Nation One Ration Card Scheme) के लागू होने से सबसे अधिक लाभ प्रवासी नागरिकों को मिलेगा. इस योजना से दैनिक भत्ता पाने वाले मजदूर, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर तथा घरेलू श्रमिक सबसे अधिक लाभान्वित होंगे.
इस योजना के लागू हो जाने से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले श्रमिकों को राशन लेने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी.
कोरोना महामारी के काल में इस योजना की आवश्यकता सबसे अधिक महसूस हुई. जब अपने घरों से दूर फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को राशन के लिए इधर-उधर भटकना पड़ा.
इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने 17 मई, 2020 को राज्यों की GSDP सीमा को दो प्रतिशत तक बढ़ा दिया है, जिसके माध्यम से राज्य 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के लिए संसाधन जुटा पाएं.
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37,600 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को 'वन नेशन वन राशन कार्ड' (One Nation One Ration Card ) योजना के लिए संसाधन जुटाने के लिए GSDP के 0.25 फीसदी तक अतिरिक्त उधार देने की घोषणा की थी.
वित्त मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि 17 राज्यों को 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के लिए 37,600 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी गई है.
'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना के लागू होने से अब आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत आने वाली किसी भी दुकान से उचित मूल्य पर राशन प्राप्त कर सकते हैं.
इन राज्यों में लागू हुई योजना
देश के 17 राज्यों में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना को लागू किया जा चुका है. इन राज्यों में उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं.
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