PM Kisan Yojana: जानिए अपनी आठवीं किस्त का Status, इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आठवीं किस्त जारी होने वाली है. इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किसान लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Mar 12, 2021, 09:11 AM IST
  • होली के मौके पर किसानों को मिलेगा तोहफा
  • संयुक्त परिवारों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ
PM Kisan Yojana: जानिए अपनी आठवीं किस्त का Status, इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है. यह राशि किसानों के खाते में 2,000 रुपये की तीन किस्तों में भेजी जाती है. 

अब तक इस योजना की सात किस्तें जारी हो चुकी हैं. अब इस योजना की आठवीं किस्त भी जारी होने वाली है. होली के त्यौहार के आसपास किसानों को आठवीं किस्त के रूप में के बड़ा तोहफा मिल सकता है. 

जानिए अपनी आठवीं किस्त का Status
PM Kisan Yojana के तहत रजिस्टर्ड किसान अब घर बैठे ही अपनी किस्त का Status चेक कर सकते हैं. बहुत से किसानों को यह पता लगाने में दिक्कत होती है कि उनके खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा आया है अथवा नहीं.

अब किसान इस सामान्य सी प्रक्रिया को अपनाकर अपनी किस्त का Status चेक कर सकते हैं.

किसान सबसे पहले pmkisan.gov.in वेबसाइट ओपन करें.

इस वेबसाइट में 'Farmers Corner' के ऑप्शन पर क्लिक करें.

इस सेक्शन में जाकर आप लाभार्थी सूची (Beneficiary Status) पर क्लिक करें.

इसके बाद आपको अपने क्षेत्र से जुड़ी जानकारी जैसे- राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का नाम इस सेक्शन में भरना होगा.

इसके बाद 'Get Report' के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी.

इस लिस्ट में आप अपनी किस्त के Status को देख सकते हैं.

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इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने के लिए किसान के नाम पर कृषि भूमि होना आवश्यक है. इस योजना से कई ऐसे किसान भी जुड़े हुए हैं, जिनके नाम पर कृषि भूमि नहीं है.'

सरकार ने ऐसे किसानों को इस योजना से बाहर करने का फैसला किया है. 

अभी तक संयुक्त परिवार के किसानों को भी इस योजना का लाभ दिया जाता था. केंद्र सरकार ने संयुक्त परिवारों के लिए भी योजना की शर्तों में बदलाव किया है. 

अब संयुक्त परिवार के किसानों को अपने नाम पर रजिस्टर्ड जमीन का ब्यौरा देना होगा. 

अगर कोई किसान अपने पारिवारिक खेत में खेती करता है, तो परिवार के उसी किसान को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसके नाम पर खेती की जमीन रजिस्टर्ड है. 

संयुक्त परिवार के किसानों को योजना का लाभ उठाने के लिए अपने हिस्से की जमीन को अपने नाम पर रजिस्टर कराना होगा.

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