गौतमबुद्धनगर: पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर व्याप्त है. स्वास्थ्य मंत्रालय सभी देशवासियों को सख्त दिशा निर्देश जारी कर चुका है कि शारीरिक दूरी और मास्क का प्रयोग करना सबके लिए अनिवार्य है. लगातार बढ़ते प्रकोप के बीच सरकारें लोगों को हर समय सतर्क रहने और दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए आगाह कर रही हैं.
कोरोना काल में त्यौहार मनाने के लिए कुछ बंदिशें लगाई जा रही हैं. आने वाले समय में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाया जाना है लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते कुछ सख्ती करना अनिवार्य है. नोएडा में राज्य सरकार ने 2 जनवरी तक के लिए धारा 144 लागू कर दी है.
2 जनवरी तक गौतमबुद्ध नगर में लागू रहेगी धारा 144
निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा-144 दंड प्रक्रिया संहिता !@Uppolice pic.twitter.com/Sni7PjIpMZ
— POLICE COMMISSIONERATE GAUTAM BUDDH NAGAR (@noidapolice) December 6, 2020
आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने जिले में 2 जनवरी तक धारा 144 कर दी है. इस दौरान नए साल का जश्न भी फीका ही रहेगा. पब्लिक गैदरिंग की अनुमति नहीं रहेगी.
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उत्तरप्रदेश की योगी सरकार द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी Covid 19 नियमों के तहत आयोजित करने की अनुमति दी गई है. इसमें अधिकतम व्यक्तियों की सीमा 100 निर्धारित की गई है. एडिशनल डीसीपी आशुतोष कुमार ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी कर दिया है.
योगी सरकार ने बढ़ाई सख्ती
आपको बता दें कि उत्तरप्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कंटेनमेंट जोन में मेडिकल एमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को छोड़कर, अन्य सभी सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियों पर रोक रहेगी. कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी बंद स्थान, हॉल, कमरे में निर्धारित क्षमता के 50 फीसदी या अधिकतम 100 व्यक्तियों के साथ ही कार्यक्रम को अनुमति दी रहेगी.
सबसे बड़ी बात ये है कि बिना अनुमति के अनशन, धरना, प्रदर्शन, चक्काजाम, जुलूस आदि प्रतिबंधित है. धारा-144 लागू किए जाने के बाद एक स्थान पर चार से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक होगी.
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