PF के ब्याज पर लगेगा टैक्स, जानिए कैसे बचाएं पैसे

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय बजट 2021-22 में PF के ब्याज को कर के अधीन लाने की घोषणा की है.  

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 2, 2021, 07:42 PM IST
  • 2.5 लाख के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं
  • PF निवेश का प्रतिशत कम कर बचाएं पैसे
PF के ब्याज पर लगेगा टैक्स, जानिए कैसे बचाएं पैसे

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने PF के ब्याज को लेकर बड़ी घोषणा की है. नौकरीपेशा लोग अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड (PF) में जमा करते हैं. अभी तक PF पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता था. अब केंद्र सरकार इस ब्याज पर टैक्स लगाने जा रही है.  

किन्हें  देना होगा टैक्स
केंद्र सरकार ने PF अकाउंट में 2.5 लाख रुपये से अधिक राशि जमा करने वाले लोगों को मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगाने का ऐलान किया है. एक वर्ष में 2.5 लाख से कम राशि PF में जमा करने वाले लोगों को ब्याज पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा. 2.5 लाख से अधिक राशि PF में जमा करने वाले लोगों को ब्याज की राशि पर टैक्स देना होगा. 

यह भी पढ़िए: खुशखबरी: सरकारी विभागों में मार्च तक 1.4 लाख नई नौकरियां!

अब टैक्स फ्री नहीं होगा PF का ब्याज
सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि बहुत से लोग अपनी सैलरी का 25 प्रतिशत भाग PF में जमा कर देते हैं और इस रकम पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री भी होता है. PF की राशि पर 8 फीसदी ब्याज मिलता है, जो कि अन्य बैंकों से मिलने वाले लगभग 5 फीसदी ब्याज से कहीं अधिक है. 

बैंकों में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर लाभार्थी को टैक्स चुकाना पड़ता है. जबकि PF पर मिलने वाला ब्याज पूर्णतया टैक्स फ्री होता है. लोगों के अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा PF में जमा कर देने से सरकार को टैक्स कलेक्शन में काफी नुकसान हो रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने PF के ब्याज पर टैक्स लगाने का निर्णय किया है. 

ब्याज पर Tax से कैसे बचें
अगर आप PF में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं चुकाना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों को ध्यान रखना होगा. आपको अपनी सैलरी का सिर्फ उतने प्रतिशत ही PF फंड में जमा करना चाहिए, जिससे आपकी कुल सालाना राशि 2.5 लाख रुपये से नीचे रहे. आप अपनी सैलरी से कटने वाले PF अमाउंट का प्रतिशत 25 फीसदी से घटाकार 5 प्रतिशत तक कर सकते हैं.    

आप PF अकाउंट में जमा करने वाली राशि का बड़ा हिस्सा म्युच्युअल फंड अथवा एसआईपी में भी लगा सकते हैं, हालांकि यह निवेश बाजार जोखिमों के अधीन रहता है. 

यह भी पढ़िए: काले घेरे हटाने के लिए आप क्या करते हैं? अपनाएं ये घरेलू उपाय

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप. 

ट्रेंडिंग न्यूज़