PM Kisan 18वीं किस्त: हो गई घोषणा, लग गया पता, इस तारीख को किसानों के खाते में आ जाएंगे हजारों रुपये

PM Kisan 18th installment: पीएम किसान किस्त पात्र लाभार्थी किसानों के लिए वित्तीय सहायता का एक प्रमुख स्रोत है. पीएम किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है. इस योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाती है.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Sep 25, 2024, 08:08 PM IST
  • योजना में पंजीकृत किसानों के लिए eKYC अनिवार्य
  • अक्टूबर शुरू होते ही जल्द आएगी किस्त
PM Kisan 18वीं किस्त: हो गई घोषणा, लग गया पता, इस तारीख को किसानों के खाते में आ जाएंगे हजारों रुपये

PM Kisan news: किसानों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, पता चल गया है कि किस दिन किसानों के खातों में अगली किस्त के पैसे आएंगे. पीएम किसान किस्त पात्र लाभार्थी किसानों के लिए वित्तीय सहायता का एक प्रमुख स्रोत है. पीएम किसान एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका 100% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है. अब जहां सरकार अक्टूबर 2024 में पीएम किसान की 18वीं किस्त जारी करेगी.

सरकार ने 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों को तीन बराबर किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आय सहायता प्रदान की जाती है. यह धनराशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.

पीएम किसान 18वीं किस्त जारी होने की तारीख (PM Kisan 18th installment release date)
पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार, माननीय प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर, 2024 को पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे. वहीं, पीएम किसान योजना में पंजीकृत किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है. OTP आधारित ईकेवाईसी पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है. दूसरी तरफ बायोमेट्रिक आधारित ईकेवाईसी के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से संपर्क किया जा सकता है.

इन लोगों को नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की किस्त
उच्च आर्थिक स्थिति वाले लाभार्थियों की निम्नलिखित श्रेणियां इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होंगी.

-सभी संस्थागत भूमि धारक
किसान परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक से संबंधित हैं:
-संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक
पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान मेयर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष.

केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी. (मल्टी टास्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह D कर्मचारियों को छोड़कर)

-सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है. उपरोक्त श्रेणी के (मल्टी टास्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह D कर्मचारियों को छोड़कर)

-सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले कर निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया है.

-डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशेवर.

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