PM Kisan Yojana: इन किसानों पर होगी बड़ी कार्रवाई, लौटानी होगी किसान सम्मान निधि

PM Kisna Yojana : बहुत सारे लाभार्थियों के लिए परेशानी वाली खबर है. इस योजना के तहत देश के किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती हैं. यह राशि किसानों के खाते में हर चार माह के अंतराल पर 2,000 की तीन किस्तों में भेजी जाती है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 17, 2021, 08:49 AM IST
  • कई किसानों पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है
  • किसानों की सम्मान निधि लौटानी पड़ सकती है.
PM Kisan Yojana: इन किसानों पर होगी बड़ी कार्रवाई, लौटानी होगी किसान सम्मान निधि

नई दिल्ली: PM Kisna Yojana के तहत अभी हाल ही में नौवीं किस्त किसानों के खाते में दी गई है. पीएम मोदी ने बीते 9 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9.75 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण करेंगे.

इस योजना के अंतर्गत, अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि किसान परिवारों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है.

बहुत सारे लाभार्थियों के लिए परेशानी वाली खबर

इस बीच बहुत सारे लाभार्थियों के लिए परेशानी वाली खबर है. इस योजना के तहत देश के किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान की जाती हैं. यह राशि किसानों के खाते में हर चार माह के अंतराल पर 2,000 की तीन किस्तों में भेजी जाती है. हाल ही में इस योजना के तहत किसानों के खाते में 9वीं किस्त है,

लेकिन खबर है कि कई किसानों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है. उन्हें किसानों की सम्मान निधि लौटानी पड़ सकती है. 

सरकार ने ऐसे अपात्र किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है. सरकार ने ऐसे अपात्र किसानों को योजना से बाहर करने और उनसे पीएम किसान सम्मान निधि की राशि वापस लेने का फैसला किया है.

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इन किसानों पर होगी कार्रवाई

अगर किसान परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स जमा करता है, तो उसे इस योजना से बाहर किया जा सकता है. यहां परिवार से आशय पति-पत्नी और अवयस्क बच्चे से है. 

अगर कोई किसान पीएम किसान योजना का लाभार्थी है और उसकी जमीन कृषि योग्य नहीं है अथवा व्यावसायिक है, तो उसे इस योजना से बाहर किया जा सकता है. 

ऐसे किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

अगर आपके घर में कृषि योग्य भूमि आपके दादा या पिता के नाम पर या आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 

अगर कोई कृषि योग्य भूमि का मालिक सरकारी नौकरी में है, तो भी वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है.

अगर कोई किसान महीने में 10,000 रुपये पेंशन पाता है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे. 

अगर किसी किसान ने बीते महीनों में आयकर जमा किया है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 

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