PM Kisan Yojana: किसान जल्द कर लें यह जरूरी काम, वरना नहीं मिलेगी 11वीं किस्त

PM Kisan Yojana के तहत हाल ही में सरकार ने सभी रजिस्टर्ड किसानों के लिए e-KYC कराना अनिवार्य कर दिया है. अभी तक  यह सुविधा होल्ड पर थी, अब पोर्टल पर यह सुविधा शुरू होने से किसान इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 8, 2022, 09:43 AM IST
  • PM Kisan Yojana e-KYC Process
  • इन किसानों को नहीं मिलेगी 11वीं किस्त
PM Kisan Yojana: किसान जल्द कर लें यह जरूरी काम, वरना नहीं मिलेगी 11वीं किस्त

नई दिल्ली: देशभर में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का इंतजार है. केंद्र सरकार ने हाल ही में 11वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. 

केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत सभी रजिस्टर्ड किसानों के लिए e-KYC कराना अनिवार्य कर दिया है. अगर किसान तय समय सीमा के भीतर e-KYC नहीं कराते हैं, तो उनकी अगली किस्त अटक सकती है. 

किसानों के लिए e-KYC कराना अनिवार्य

केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम किसान योजना के तहत सभी रजिस्टर्ड किसानों के लिए आधार e-KYC को अनिवार्य कर दिया है. 
सभी किसानों को आधार बेस्ड ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य रूप से करना है. किसान यह e-KYC घर बैठे भी कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा. 

कोई भी किसान निकटतम जन सेवा केंद्र अथवा किसान कार्नर में जाकर अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाकर e-KYC करा सकते हैं. इसके अलावा किसान घर बैठे भी पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके e-KYC करा सकते हैं. 

  • इसके लिए रजिस्टर्ड किसान को सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर विजिट करना होगा. 
  • इसके बाद स्क्रीन पर ऊपर दिख रहे 'e-KYC' के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. 
  • इसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहां दर्ज कराना होगा. 
  • इसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा. 
  • आपको यह ओटीपी यहां दर्ज करके इसे सबमिट करना होगा.
  • 'Successfully Submit' का मैसेज आपकी स्क्रीन पर दिखते ही आपकी 'e-KYC'प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. 

इन किसानों को नहीं मिलेगी 11वीं किस्त

  • अगर आपके परिवार को भी टैक्स जमा करता है, तो आप पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. यहां परिवार का अर्थ पति/पत्नी एवं बच्चों से है. 
  • अगर आपकी कृषि योग्य भूमि का इस्तेमाल किसी अन्य काम में हो रहा है, तब भी आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. 
  • अगर खेती की जमीन आपके नाम पर नहीं है, तब भी आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते. 
  • कोई भी व्यक्ति जो 10,000 रुपये से अधिक पेंशन पा रहा है, वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता. 
  • यदि आप या आपके परिवार में कोई प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तब भी आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं. 

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