Ration Card Rules: खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (FCS&CA) विभाग ने गरीबी रेखा से नीचे के (BPL) राशन कार्ड रखने वाले लोगों को कड़ी चेतावनी जारी की है. साथ ही कहा है कि जो लोग अपात्र हैं, वे अपना कार्ड सरेंडर कर दें नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. बता दें कि सरकारी संस्था ने पाया है कि सरकारी अधिकारियों और पेंशनभोगियों सहित आर्थिक रूप से मजबूत व्यक्तियों द्वारा भी मुफ्त में चावल और गेहूं का फायदा उठा जा रहा था.
भारत सरकार ने कहा है कि वह दिसंबर 2023 तक 81.3 करोड़ गरीबों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मुफ्त राशन प्रदान करेगी. NFSA के तहत सरकार वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न ₹2-3 प्रति किलोग्राम पर प्रदान करती है. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत आने वाले परिवारों को प्रति माह 35 किलो अनाज मिलता है. NFSA के तहत गरीब व्यक्तियों को चावल ₹3 प्रति किलोग्राम और गेहूं ₹2 प्रति किलोग्राम दिया जाता है.
अगर राशन कार्ड नहीं लौटाया तो?
दरअसल, यहां आपको पहले रूल जानना चाहिए. बता दें कि अगर किसी व्यक्ति के पास खुद का खरीदा हुआ 100 वर्ग मीटर का प्लाट है तो वह मुफ्त राशन योजना के तहत नहीं आएगा और ऐसे में उसे अपना राशन कार्ड देना पड़ेगा. वहीं, अगर आप राशन कार्ड नहीं सरेंडर करते हैं और जांच हो जाती है तो खाद्य विभाग की टीम कार्ड को रद्द कर सकती है. इसके अलावा गलत तरीके से राशन कार्ड अपनाए हुए लोगों पर एक्शन भी लिया जा सकता है.
ये लोग भी है अपात्र
अगर किसी के पास कार / ट्रैक्टर, शस्त्र लाइसेंस, गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना से ज्यादा की सालाना आमदनी है तो ऐसे लोग भी फ्री में राशन नहीं ले सकते. अगर किसी को अपना राशन कार्ड लौटाना है तो वह तहसील या DSO ऑफिस में सरेंडर कर सकता है. इसके अलावा ऐसी भी बात सामने आई है कि जरूरतमंद कई पात्र परिवारों के कार्ड नहीं बने हैं.
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