नई दिल्ली: देश में अधिकतर लोग ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. कई बार ऐसा देखा गया है कि ग्राहक डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते समय धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं.
ग्राहकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए RBI ने कुछ जरूरी बदलाव किए हैं. 31 मार्च के बाद से ये नए बदलाव प्रभावी होंगे.
इन बदलावों के तहत ग्राहकों को पेमेंट करते समय एक अतिरिक्त सत्यापन प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा.
स्वत: भुगतान की प्रक्रिया होगी समाप्त
अभी तक कई ऐसी सुविधाएं जैसे- ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट आदि, जिनका भुगतान आपके डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड से स्वत: हो जाता है.
एक अप्रैल से यह सभी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी. अब ग्राहकों को रिचार्ज, बिल पे और सब्सक्रिप्शन के रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन पेमेंट की पूरी प्रक्रिया गुजरना होगा.
ग्राहकों को पेमेंट करते समय हर बार 'वन टाइम पासवर्ड' दर्ज करना होगा.
हालांकि कई ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन की सुविधा उपलब्ध कराने वाले कई प्लेटफॉर्म्स ने RBI से इस नए नियम को लागू करने के लिए मोहलत मांगी है.
जबकि RBI ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) तथा भुगतान सुविधा देने वाले प्लेटफॉर्म्स तथा सभी बैंकों को यह निर्देश दिया है कि अगर बैंक कार्ड या प्रीपेड पेमेंट करते समय अगर एएफए का पालन नहीं करते हैं, तो इन सभी बैंकों में के लिए स्वत: भुगतान की सुविधाओं को 31 मार्च के बाद बंद कर दिया जाएगा.
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अब लेन-देन होगा सुरक्षित
नए नियमों के लागू होने से अब बैंकों को स्वत: बिल भुगतान करते समय पहले ग्राहक को सूचित करना होगा. ग्राहक की तरफ से पुष्टि मिलने के बाद ही उस पेमेंट को पूरा किया जा सकेगा.
नए नियमों के अनुसार, बैंकों को 5,000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए ग्राहक को 'वन-टाइम पासवर्ड' भेजना होगा.
अगर बैंक इन नए नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो ग्राहकों को लेन-देन करते समय असुविधा का सामना करना पड़ेगा. RBI का कहना है कि यह कदम ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए उठाया गया है.
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