ITR फाइलिंग के बाद वेरिफिकेशन है जरूरी, इन लोगों के लिए आज है इसे कराने की लास्ट डेट

दरअसल आईटीआर फाइल करने के बाद उसका वेरिफिकेशन भी कराना होता है. बिना वेरिफिकेशन के आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट नहीं मानी जाती है. जिन भी लोगों ने अपना आईटीआर 1 अगस्त को भरा था उनके लिए वेरिफिकेशन की लास्ट डेट आज यानी 31 अगस्त को खत्म हो रही है. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 31, 2022, 09:09 AM IST
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ITR फाइलिंग के बाद वेरिफिकेशन है जरूरी, इन लोगों के लिए आज है इसे कराने की लास्ट डेट

नई दिल्ली: जिन भी लोगों ने 1 अगस्त को अपना आईटीआर दाखिल किया है उनके लिए एक जरूरी खबर है. दरअसल आईटीआर फाइल करने के बाद उसका वेरिफिकेशन भी कराना होता है. बिना वेरिफिकेशन के आईटीआर फाइलिंग कंप्लीट नहीं मानी जाती है. जिन भी लोगों ने अपना आईटीआर 1 अगस्त को भरा था उनके लिए वेरिफिकेशन की लास्ट डेट आज यानी 31 अगस्त को खत्म हो रही है. 

घटाई गई है वेरिफिकेशन कराने की समय सीमा

बता दें कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा आईटीआर वेरिफिकेशन कराने की समय सीमा को घटा दिया गया है. पहले ई-वेरिफिकेशन के लिए 120 दिनों का वक्त मिलता था जिसे घटाकर अब 30 दिन कर दिया गया है.

यहां पर ये जानना भी जरूरी है कि जिन भी लोगों ने 31 जुलाई को अपना आईटीआर फाइल कर दिया था उनके लिए यह समय सीमा 120 दिनों की है, लेकिन उसके बाद आईटीआर फाइल करने वालों के लिए वेरिफिकेशन कराने की समय सीमा केवल 30 दिनों की है. ऐसे में 1 अगस्त को आईटीआर फाइल करने वालों के लिए यह समय सीमा 31 अगस्त को खत्म हो रही है. 

बिना वेरिफिकेशन पूरा नहीं माना जाएगा आईटीआर

वेरिफिकेशन का काम नहीं पूरा कर लिया जाता है, तब रिटर्न फाइलिंग अधूरी मानी जाएगी. यह काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर पूरा किया जा सकता है. अगर कोई टैक्सपेयर ऑफलाइन वेरिफिकेशन करना चाहता है तो वह डाक की मदद से इनकम टैक्स विभाग के बेंगलुरू ऑफिस को स्पीड पोस्ट कर सकता है. वेरिफिकेशन के लिए 120 या 30 दिनों का कैलकुलेशन जिस दिन रिटर्न भरा गया है, उस तारीख के आधार पर होगा. अगर किसी टैक्सपेयर ने 1 अगस्त को रिटर्न फाइल किया तो उसकी डेडलाइन 31 अगस्त होगी. 

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