दिल्ली के इन पेट्रोल पंप पर कट रहा 10 हजार रुपये का चालान, अगली बार सीधे पहुंचेंगे जेल!

दिल्ली में कुछ पेट्रोल पंप पर उन वाहनों का चालान कट रहा है जिनके पास प्रदूषण जांच का वैध प्रमाण पत्र नहीं है. इन पेट्रोल पंप पर AI बेस्ड कैमरे लगे हैं. ये कैमरे वाहनों की हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट रीड करते हैं और जिनके प्रदूषण जांच के वैध प्रमाण पत्र नहीं हैं, उन पर कार्रवाई करते हैं.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Sep 5, 2024, 03:42 PM IST
  • प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र वैध न होने पर चालान
  • दूसरी बार पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान
दिल्ली के इन पेट्रोल पंप पर कट रहा 10 हजार रुपये का चालान, अगली बार सीधे पहुंचेंगे जेल!

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली के कुछ पेट्रोल पंप पर चालान कट रहा है. लोग अपने वाहन लेकर पेट्रोल भराने के लिए इन पंप पर पहुंच रहे हैं लेकिन उनका चालान कट रहा है. वो भी 10 हजार रुपये का, आखिर क्यों इस तरह पेट्रोल पंप पर वाहन चालकों का चालान कट रहा है. जानिएः

22 हजार से ज्यादा चालान कटे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेट्रोल पंप पर परिवहन विभाग के कैमरे लगे हैं जो इस तरह के चालान काट रहे हैं. दिल्ली के 25 पेट्रोल पंप पर ये कैमरे लगाए गए हैं. इनसे लगभग 22 हजार से ज्यादा वाहनों के चालान काटे जा चुके हैं. 

प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र वैध न होने पर चालान

पेट्रोल पंप पर AI कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे पेट्रोल पंप पर आने वाले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों को रीड करते हैं और सॉफ्टवेयर से उस वाहन की पूरी जानकारी निकालते हैं. इससे पता चलता है कि वाहन का प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र वैध है या नहीं है. जिन वाहनों का प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र वैध नहीं है उनके वाहन स्वामी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इसे दोबारा चेक करने के लिए मैसेज भेजा जाता है. 

इसके वाहन सॉफ्टवेयर का डेटा करीब 3 घंटे बाद फिर चेक किया जाता है. अगर इस अवधि में वाहन स्वामी प्रदूषण जांच करा लेता है तो चालान नहीं होता है वरना ई चालान भेज दिया जाता है. इस चालान को www.parivahan.gov.in पर चेक किया जा सकता है. 

दूसरी बार पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान

बता दें कि दिल्ली में वाहनों के प्रदूषण जांच को लेकर सख्ती बरती जा रही है. इसके लिए कैमरे लगाए गए हैं. साथ ही 30 मोबाइल टीमें भी तैनात की गई हैं. ये अलग-अलग पेट्रोल पंप पर रहती हैं. जिन वाहनों का प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र वैध नहीं है उनका 10 हजार रुपये का चालान काटा जाता है. वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर चालान के साथ-साथ 6 महीने की सजा का प्रावधान है.

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