नई दिल्ली: अमेरिका (America) में 7 जनवरी को लोकतंत्र का 244 साल का इतिहास मिट्टी में मिल गया और अमेरिका की जनता इसका जिम्मेदार राष्ट्रपति ट्रम्प को ठहरा रही है. आरोप है कि 7 जनवरी के दिन ट्रम्प के भड़काने पर उनके समर्थकों ने लोकतंत्र के खिलाफ ही युद्ध छेड़ दिया.
तो क्या जेल जाएंगे डोनाल्ड ट्रम्प?
डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) को आगामी 20 जनवरी से पहले ही अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है. कैपिटल हिल हिंसा के बाद अब ट्रम्प को हटाने का चक्रव्यूह तैयार हो चुका है और आज अमेरिकी संसद में डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग (Impeachment) प्रस्ताव पेश किया जा चुका है. तो क्या इसके लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को सजा होगी? क्या ट्रम्प सत्ता से बेदखल कर दिए जाएंगे? क्या राष्ट्रपति ट्रम्प देशद्रोह के आरोप में जेल भेजे जाएंगे? क्योंकि ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश हो गया है. बुधवार को इसपर वोटिंग की जाएगी.
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ट्रम्प और उनके समर्थकों ने जिस तरह लोकतंत्र का अपमान किया, उसका हिसाब अब अमेरिका की जनता मांग रही है. बीते हफ्ते कैपिटल बिल्डिंग की हिंसा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के किरदार को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी संसद में उनके खिलाफ दो महाभियोग प्रस्ताव पेश किये हैं. इसमें ट्रम्प पर विद्रोह को भड़काने का आरोप लगाया गया है और दावा किया गया है कि अमेरिकी संसद में हिंसा को ट्रम्प ने सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया.
क्या ट्रम्प को मिलेगी करतूत की सजा?
ट्रम्प के महाभियोग (Impechment) का प्रस्ताव सांसद जैमी रस्किन, डेविड सिसिलीन और टेड ल्यू लेकर आए हैं और इसका समर्थन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 211 सदस्यों ने किया है. अगर उपराष्ट्रपति माइक पेंस और कैबिनेट ट्रम्प को 25वीं Amendment के तहत पद से नहीं हटाते हैं तो बुधवार को संसद में ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए वोट डाले जाएंगे.
सवाल ये है कि जिस माइक पेंस को खुद डोनाल्ड ट्रम्प ने उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है, क्या वो उन पर महाभियोग चलाने की इजाजत देंगे? माइक पेंस (Mike Pence) की बातों से ये समझा जा सकता है कि वो ऐसा कर सकते हैं. उन्होंने पहले ही ये कहा था कि हम संविधान के खिलाफ कोई भी काम बर्दाश्त नहीं करेंगे.
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सवाल ये है कि क्या ट्रम्प के समर्थकों ने जो किया? इस स्थिति में ट्रम्प को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी? ये समझिये. अमेरिका के संविधान में 25वें संशोधन के मुताबिक उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्रियों के बहुमत के साथ मिलकर ट्रम्प को को हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनके पास 5 बड़े कारण होने चाहिए.
पहली वजह: राष्ट्रपति संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल ना करे
दूसरी वजह: राष्ट्रपति मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो
तीसरी वजह: शारीरिक रूप से काम करने में असमर्थ हों
चौथी वजह: राष्ट्रपति पद के लिए बेहद 'ख़तरनाक' हों
पांचवीं वजह: अपना कार्यभार चलाने में असमर्थ हो जाए
अगर हाउस में वोट हुआ तो राष्ट्रपति का महाभियोग करने के लिए बहुमत चाहिए. हाउस में बहुमत डेमोक्रेटिक पार्टी को हासिल है. इसलिए इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, ऐसा संभव है कि ट्रम्प की रिपब्लिक पार्टी के कुछ सदस्य भी इस मोशन के पक्ष में वोट दें. सीनेट में बहुमत हासिल करने के बाद भी डेमोक्रेटिक पार्टी (Democratic Party) को कम से कम 16 रिपब्लिकन सीनेटर्स का समर्थन चाहिए होगा. क्या ऐसा हो सकता है कि ट्रम्प के खिलाफ महाभियोग को रिपब्लिकन सीनेटर्स समर्थन देंगे? ये आने वाला वक्त ही बताएगा.
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