Trump को मिल सकती है मौत की सजा? इराक की अदालत ने जारी किया वारंट

टॉप सैन्य कमांडर अबू माहदी अल मुहंदिस की हत्या के सिलसिले में इराक की अदालत ने ट्रंप के खिलाफ वारंट जारी किया है. यह वारंट दंड संहिता की धारा 406 के तहत जारी किया गया है, जिसमें पूर्व-निर्धारित हत्या के सभी मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jan 8, 2021, 09:46 AM IST
  • Donald Trump ने पिछले साल दो शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर ड्रोन हमले का आदेश दिया था
  • अमेरिका के ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी और अबू माहदी अल मुहंदिस मारे गए थे
Trump को मिल सकती है मौत की सजा? इराक की अदालत ने जारी किया वारंट

नई दिल्लीः चौतरफा संकट में घिर रहे हैं Donald Trump पर मौत की सजा का साया भी मंडराने लगा है. US Senate में जबरन कब्जे की कोशिश में उनकी आलोचना तो ही रही है साथ ही उन पर महाभियोग लगने की आशंकाएं भी दिख रही हैं.

इस बीच उनके पुराने कांड भी उभर कर सामने आ रहे हैं. Iraq की अदालत ने अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. अदालत ने यह वारंट टॉप सैन्य कमांडर अबू माहदी अल मुहंदिस की हत्या के सिलसिले में यह वारंट जारी किया है.

ठीक एक साल पहले की बात
जानकारी के मुताबिक, यह मामला ठीक पिछले एक साल पहले का है. 3 जनवरी 2020 को अमेरिकी हमले (American Attack) में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के साथ अबू माहदी अल मुहंदिस की भी मौत हो गई थी.

इस हमले पर इराक बौखला गया था. दूसरी ओर ईरान ने भी अमेरिका को धमकी दी थी, बल्कि सुलेमानी की बरसी के मौके पर ईरान की ओर से किसी बड़े कदम के उठाए जाने की आशंका भी लग रही थी. 

Drone से हुआ Attack
Iraq की अदालत के मीडिया कार्यालय ने बताया कि America के ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी (Qasem Soleimani) और अबू माहदी अल मुहंदिस (Abu Mahdi al-Muhandis) के मारे जाने के मामले में बगदाद की जांच अदालत ने वारंट जारी किया है. सुलेमानी और मुहंदिस पिछले साल जनवरी में बगदाद हवाईअड्डे के बाहर अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे, जिससे अमेरिका और इराक के बीच विवाद गहरा गया था.

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इसलिए है Trump पर मौत की सजा का साया
अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने पिछले साल दो शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर ड्रोन हमले का आदेश दिया था. उन्होंने बाद में कहा था कि एक की कीमत पर दो लोगों को मार दिया गया. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने ट्रंप के इस कदम की निंदा की थी साथ ही इसे ‘मनमानी’ कार्रवाई करार दिया था.

अब इसी मामले में इराक की अदालत ने ट्रंप के खिलाफ वारंट जारी किया है. यह वारंट दंड संहिता की धारा 406 के तहत जारी किया गया है, जिसमें पूर्व-निर्धारित हत्या के सभी मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है. इराक की अदालत ने कहा कि प्रारंभिक जांच समाप्त हो गई है, लेकिन इस हमले से जुड़े अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए जांच जारी रहेगी.

ईरान भी Interpol से मांग रहा मदद
इससे पहले, ईरान भी इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वारंट जारी कर चुका है. ईरान ने अपने शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के एक साल बाद फिर अंतरराष्ट्रीय संस्था इंटरपोल से ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए मदद मांगी है. ईरान ने इंटरपोल से आग्रह किया है कि ट्रंप सहित 47 अमेरिकी अधिकारियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए.

ईरान ने इससे पहले जून में भी इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी, लेकिन तब उसकी यह अपील खारिज कर दी गई थी.

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