मेहुल चोकसी की बढ़ी मुश्किलें, डोमिनिकन कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

मेहुल चोकसी भारत में 11 अपराधों और एंटीगुआ में प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहा है. कोर्ट ने उसके भाग जाने के जोखिम को ध्यान में रखते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया है.  साल 2018 में भारत छोड़कर भाग गया था मेहुल चोकसी PNB में  13,500 करोड़ रुपये की धांधली का आरोपी है चोकसी

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 4, 2021, 12:22 PM IST
  • साल 2018 में भारत छोड़कर भाग गया था मेहुल चोकसी
  • PNB में 13,500 करोड़ रुपये की धांधली का आरोपी है चोकसी
मेहुल चोकसी की बढ़ी मुश्किलें, डोमिनिकन कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

नई दिल्ली: डोमिनिकन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बर्नी स्टीफेंसन ने गुरुवार को भारतीय भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण सुनवाई स्थगित कर दी. 

PNB में  13,500 करोड़ रुपये की धांधली का आरोपी है चोकसी

चोकसी 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित है. यह जानकारी स्थानीय मीडिया ने दी.

कैरिबियाई द्वीप में स्थित एक समाचार आउटलेट, एंटीगुआ न्यूज रूम के अनुसार, चोकसी और डोमिनिकन सरकार के वकीलों को डोमिनिका से उनके निष्कासन को रोकने के लिए दायर निषेधाज्ञा के संबंध में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा पर सहमत होने की अनुमति देने के लिए स्थगित किया गया.

कहा गया है कि दोनों पक्षों के मामले पर चर्चा करने और न्यायाधीश को सूचित करने के लिए मिलने की उम्मीद है, जो एक नई अदालत की तारीख तय करेगा.

इस बीच, सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के एक छोटे समूह ने पूरी चोकसी गाथा में सच्चाई के लिए अदालत का धरना दिया है.

पीएनबी धोखाधड़ी मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा भारत में वांछित चोकसी 23 मई को एंटीगुआ से लापता हो गया था, जिसे बड़े पैमाने पर तलाशी ली गई थी. उसे 26 मई को डोमिनिका में पकड़ा गया था.

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कोर्ट ने चोकसी को जमानत देने से किया इनकार 

चोकसी और उनके वकीलों ने दावा किया था कि उसे जबरन एक जहाज पर चढ़ा दिया गया और उसका अपहरण कर लिया गया.

बुधवार को चोकसी अदालत में पेश हुआ. उसने अनुरोध किया कि उसे अवैध प्रवेश का दोषी नहीं माना जाए, लेकिन उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया.

वह व्हीलचेयर पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ. वह नीली टी-शर्ट और काली पतलून पहने हुए था.

डोमिनिका न्यूज ऑनलाइन के अनुसार, सरकारी अभियोजक ने तर्क दिया कि वह भारत में 11 अपराधों और एंटीगुआ में प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहा है और उसके यहां से भाग जाने का जोखिम हो सकता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट की अदालत ने चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया.

मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई 14 जून तक के लिए स्थगित कर दी है.

सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने से कुछ दिन पहले 62 वर्षीय हीरा व्यापारी चोकसी ने जनवरी 2018 में भारत छोड़ दिया था.

27 मई को, चोकसी की पहली तस्वीरें ऑनलाइन सामने आईं, जिसमें उसकी बाहों पर चोट के निशान और सूजी हुई आंखें दिखाई दे रही थीं.

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