जानें- क्यों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले के बावजूद इजरायली पीएम नेतन्याहू को हिरासत में नहीं लेगा हंगरी?

PM Benjamin Netanyahu: हंगरी सरकार के मंत्री गेर्गेली गुलियास ने गुरुवार को बुडापेस्ट में संवाददाताओं से कहा कि अगर नेतन्याहू हंगरी का दौरा करेंगे तो उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा.

Written by - IANS | Last Updated : May 23, 2024, 08:29 PM IST
  • नेतन्याहू हंगरी का दौरा करेंगे
  • नेतन्याहू को हिरासत में नहीं लिया जाएगा
जानें- क्यों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले के बावजूद इजरायली पीएम नेतन्याहू को हिरासत में नहीं लेगा हंगरी?

PM Benjamin Netanyahu: हंगरी ने कहा है कि वह अपने क्षेत्र में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) का वारंट लागू नहीं करेगा. सरकार के मंत्री गेर्गेली गुलियास ने गुरुवार को बुडापेस्ट में संवाददाताओं से कहा कि अगर नेतन्याहू हंगरी का दौरा करेंगे तो उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा.

हंगरी रोम संविधि का हस्ताक्षरकर्ता है, जिसने आईसीसी की स्थापना की, लेकिन गुलियास ने कहा कि अदालत के फैसलों को लागू करने के प्रावधान अभी तक मध्य यूरोपीय देश में पूरी तरह से लागू नहीं हैं. हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन को नेतन्याहू के सहयोगी के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने आईसीसी के कदम को 'अपमानजनक' बताया.

ICC के मुख्य अभियोजक करीम खान ने सोमवार को कहा कि वह 7 अक्टूबर के हमलों के बाद से इजरायल और गाजा पट्टी में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों पर नेतन्याहू, उनके रक्षा मंत्री योव गैलेंट और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के तीन नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट की मांग कर रहे हैं.

ICC के प्री-ट्रायल चैंबर के न्यायाधीश अब तय करेंगे कि अनुरोधित गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा या नहीं, जिसका अर्थ है कि आरोपी के खिलाफ औपचारिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है. बुडापेस्ट ने पिछले साल कहा था कि वह यूक्रेन में युद्ध अपराधों के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आईसीसी गिरफ्तारी वारंट लागू नहीं करेगा.

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