नई दिल्ली: Pakistan PM Election: पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होना है, ये चुनाव देश का मुस्तकबिल तय करेगा. इस चुनाव में पाकितान की जनता अपने देश का अगला प्रधानमंत्री तय करेगी. पाकिस्तान में भी आम चुनाव की प्रक्रिया करीब-करीब भारत जैसी ही है. आइए, समझते हैं कि पाकिस्तान में सांसद कैसे चुने जाते हैं और पीएम का चुनाव किस तरह होता है.
पाक में कौनसे प्रमुख दल हैं?
चुनावी प्रक्रिया समझने से पहले ये जान लेते हैं कि पाक में कौनसी पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही हैं. वैसे तो कई पार्टियां हैं, जो चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार चुकी हैं. लेकिन प्रमुख दल तीन ही हैं. इनमें पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग- नवाज (PML-N), पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) और बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) हैं. बिलावल भुट्टो पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं.
पाक में भी संसद के दो सदन
पाकिस्तान में भी भारत की तरह दो सदन हैं. जैसे भारत में राज्यसभा है, वैसे ही पाकिस्तान में सीनेट है. पाक के संविधान में सीनेट को मजलिस-ए-शूरा कहा गया है. पाकिस्तान की सीनेट में कुल 104 मेंबर होते है. जैसे भारत में निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है, वैसे पाक में निचला सदन नेशनल असेंबली कहलाता है. इसे कौमी असेंबली भी कहते हैं. इसमें 342 सदस्य हैं. हालांकि, जनता 272 सदस्य चुनती है, बाकी अलग तरह से चुने जाए जाते हैं. भारत में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का हिस्सा नहीं होता. जबकि पाक में राष्ट्रपति भी सदनों का हिस्सा होता है.
कैसे होता है चुनाव?
नेशनल असेंबली के 70 सदस्यों बिना चुनाव के चुने जाते हैं. इनमें से 60 सीटें महिलाओं के लिए पहले से रिजर्व रहती हैं. जबकि 10 सीटें देश के पारंपरिक और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित हैं. इनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व नियम के तहत होता है. यानी जो पार्टी जितनी सीटें जीतती है, उसी के सदस्य अधिक नामित होते हैं. मसलन, किसी पार्टी ने 100 सीटें जीती, जबकि दूसरी पार्टी ने 50 सीटें जीती. ऐसे में 100 सीटों वाली पार्टी के सदस्य अधिक संख्या में नामित होंगे.
कौन चुनता है पीएम?
8 फरवरी को होने वाले चुनाव में जनता नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग करेगी. इसमें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के 272 सांसद चुने जाएंगे. इसके बाद अनुपात के नियम के तहत नेशनल असेंबली के 70 सदस्यों का चुनाव होता है. फिर जिस भी पार्टी या गठबंधन के पास बहुमत होता है, वो पीएम चुनते हैं.
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