बिहार: कटिहार में पुलिस थाने पर हमले में 7 पुलिसकर्मी घायल, हिरासत में मौत का है मामला
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बिहार: कटिहार में पुलिस थाने पर हमले में 7 पुलिसकर्मी घायल, हिरासत में मौत का है मामला

Attack on Police Station: बिहार के कटिहार में पुलिस थाने पर हमला करने का मामला सामने आया है. लोगों ने थाने पर तब हमला किया जब पता चला कि कथित तौर पर पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हो गई है. भीड़ के हमले में थाना प्रभारी (SHO) सहित सात पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. 

बिहार: कटिहार में पुलिस थाने पर हमले में 7 पुलिसकर्मी घायल, हिरासत में मौत का है मामला

Attack on Police Station: बिहार के कटिहार में पुलिस थाने पर हमला करने का मामला सामने आया है. लोगों ने थाने पर तब हमला किया जब पता चला कि कथित तौर पर पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत हो गई है. भीड़ के हमले में थाना प्रभारी (SHO) सहित सात पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. 

थाना प्रभारी के मुताबिक हिरासत में कुमार हिंस (40) की मौत होने के बाद बेकाबू भीड़ ने थाने पर हमला किया जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए साथ ही लोगों ने कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है. मृतक प्रमोद कुमार को शराब की बोतलें मिलने पर गिरफ्तार किया गया था जबकि शहर में शराबबंदी है.

ग्रामीणों द्वारा दो थाना प्रभारियों सहित सात पुलिस कर्मियों पर किए गए हमले की जांच राज्य पुलिस कर रही है. उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की कथित तौर पर हिरासत में हुई मौत के बाद ग्रामीणों ने प्राणपुर पुलिस थाने पर शनिवार को हमला कर दिया था, जिसमें पुलिस कर्मी घायल हो गए थे.

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अधिकारी ने बताया कि घायल थाना प्रभारियों की पहचान प्राणपुर पुलिस थाने के मनीतोष कुमार और डंडखोरा पुलिस थाने के प्रभारी शैलेश कुमार के तौर पर की गई है. कार्यकारी पुलिस अधीक्षक दयाशंकर ने शनिवार को बताया था, "सभी घायल पुलिसकर्मियों को कटिहार के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है. स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित है और हमारी टीम वहां डेरा डाले हुए है." 

उन्होंने दावा किया कि सिंह का शव तब मिला, जब पुलिस उसे अदालत में पेश करने के लिए दस्तावेज तैयार कर रही थी. घटना की जानकारी जब ग्रामीणों तक पहुंची तो वे लाठी और लोहे की छड़ों के साथ पुलिस थाने पहुंचे और पुलिसकर्मियों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया. गौरतलब है कि बिहार में पांच अप्रैल 2016 से ही शराब के उत्पादन, बिक्री, भंडारण, परिवहन और सेवन पर रोक है तथा इसका उल्लंघन बिहार निषेध एवं आबकारी अधिनियम 2016 के तहत दंडनीय अपराध है.

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