अब्दुल्लाह आजम (Abdullah Azam) सीतापुर की जेल में 23 महीने से बंद थे. उन पर 43 मुकदमे चल रहे हैं. जिसमें उनको जमानत मिली है. वह एक लंबे वक्त के बाद जेल से छूट कर अपने घर लौटे हैं.
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लखनऊ/अहमर हुसैन रिज़वी: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) के बेटे अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को तकरीबन 23 महीने बाद जेल से रिहाई मिली है. अब्दुल्ला आजम रामपुर के सांसद और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के बेटे हैं. उनके खिलाफ 43 मुकदमे दर्ज हैं. जिसमें उनको जमानत मिल गई है. और वह रिहा होकर रामपुर लौट आए हैं. जेल से रिहाई के बाद अब्दुल्लाह आजम ने योगी सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े किए हैं. इस दौरान अब्दुल्ला ने जेल में बंद अपने पिता आज़म खान की जान को ख़तरा बताया है.
आज़म खान की है जान का ख़तरा: अब्दुल्ला
समाजवादी सरकार में अपने रौब, रुतबे के लिए पहचान रखने वाले पार्टी के सबसे कद्दावर मुस्लिम नेता आजम खान के बेटे जेल से रिहाई के बाद आजम खान की जान को जेल में खतरा बता रहे हैं. रामपुर पहुंचकर अब्दुल्ला आजम ने सरकार और जेल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज भी मेरे वालिद आज़म खान की जान को जेल में खतरा है. अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उनको कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार सरकार और जेल प्रशासन होगा. इस दौरान उन्होंने अपने पिता पर लगे मुकदमों को फर्जी करार देते हुए कहा कि जिन मुकदमों में आज़म खान को फंसाया गया है उन्हीं मुकदमों में सात लोगों को एंटीसिपेटरी बेल पर रिहाई दी गई है लेकिन एक अकेले आज़म खान को उन्हीं मुकदमों में जेल में कैद करके रखा गया है.
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43 मुकदमो में 23 महीने से क़ैद थे अब्दुल्ला
अब्दुल्लाह आजम सीतापुर की जेल में 23 महीने से बंद थे. उन पर 43 मुकदमे चल रहे हैं. जिसमें उनको जमानत मिली है. वह एक लंबे वक्त के बाद जेल से छूट कर अपने घर लौटे हैं. अब्दुल्लाह आजम का कहना है कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ आज भी बड़ी साज़िश की जा रही है लेकिन हमको कोर्ट पर पूरा भरोसा है उन्होंने कहा कि 10 मार्च को जुल्म खत्म होगा और ज़ालिम तख़्त से हटेगा.
गौरतलब है कि आजम खान के परिवार पर इल्जाम है कि अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए थे इसमें आजम खान की पत्नी और रामपुर शहर विधायक डॉक्टर ताज़ीन फातमा को भी आरोपी बनाया गया था पासपोर्ट और पैन कार्ड में भी दो जन्मतिथि के आरोपों में उन पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी इन्हीं मुकदमों की सुनवाई में आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. इसी के बाद आज़म खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
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