New Criminal Laws: दिल्ली में नए कानून के तहत पहली FIR दर्ज, जानें पूरा मामला
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New Criminal Laws: दिल्ली में नए कानून के तहत पहली FIR दर्ज, जानें पूरा मामला

New Criminal Laws Come into Effectनए कानून लागू होने से पहले राष्ट्रीय राजधानी में मुख्तलिफ स्थानों, खासकर पुलिस स्टेशनों पर लोगों को नए कानूनों के बारे में शिक्षित करने वाले पोस्टर लगाए गए हैं. नए कानूनों के बारे में जानकारी देने वाले कुछ पोस्टर कनॉट प्लेस, तुगलक रोड, तुगलकाबाद और कई दूसरे पुलिस स्टेशनों पर देखे गए. 

New Criminal Laws: दिल्ली में नए कानून के तहत पहली FIR दर्ज, जानें पूरा मामला

New Criminal Laws Come into Effect: देश में तीन नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो गए हैं. ये कानून औपनिवेशिक काल के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे. इस बीच नए आपराधिक कानूनों के तहत आज यानी 1 जुलाई को दिल्ली के कमला मार्केट पुलिस स्टेशन में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज की गई है.

क्या है पूरा मामला
दरअसल, देर रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास एक व्यक्ति ने बीच सड़क पर रेहड़ी लगाकर पानी और गुटखा बेच रहा था, जिससे लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही थी. उस समय गश्त पर निकली पुलिस टीम की नजर उस पर पड़ी. जिसके बाद पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज की है.

कई पुलिस स्टेशनों पर लगाए गए पोस्टर
कानून लागू होने से पहले राष्ट्रीय राजधानी में मुख्तलिफ स्थानों, खासकर पुलिस स्टेशनों पर लोगों को नए कानूनों के बारे में शिक्षित करने वाले पोस्टर लगाए गए हैं. नए कानूनों के बारे में जानकारी देने वाले कुछ पोस्टर कनॉट प्लेस, तुगलक रोड, तुगलकाबाद और कई दूसरे पुलिस स्टेशनों पर देखे गए, पोस्टरों में कानूनों और उनसे होने वाले बदलावों के बारे में जानकारी शामिल की गई थी. 

इस कानून में 358 धाराएँ हैं.
भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएँ हैं, जबकि IPC की 511 धाराएँ हैं. नए कानून में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 अपराधों के लिए कारावास की सज़ा बढ़ाई गई है. 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सज़ा शुरू की गई है. छह अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड शुरू किया गया है और अधिनियम में 19 धाराओं को निरस्त या हटा दिया गया है.

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