Siddique Kappan Bail: केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को जमानत में ढील मिल गई है. उन्हें उत्तर प्रदेश के हाथरस केस में गिरफ्तार किया गया था. हाथरस में दलित लड़कियों की
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Siddique Kappan Bail: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में हर हफ्ते पुलिस को रिपोर्ट करने की जमानत शर्त में छूट देने की गुजारिश की थी. जज पी. एस. नरसिम्हन और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सितंबर 2022 में कप्पन को जमानत देने के दौरान अदालत की तरफ से लगाई गई शर्तों में ढील दी.
2020 में हुए गिरफ्तार
अदालत ने कहा, "नौ सितंबर, 2022 के आदेश को संशोधित किया जाता है और याचिकाकर्ता के लिए स्थानीय थाने में रिपोर्ट करना जरूरी नहीं होगा. वर्तमान आवेदन में की गई दूसरी प्रार्थनाओं को आजाद रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है." शीर्ष अदालत ने 17 सितंबर को राज्य सरकार से कप्पन की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था. कप्पन को अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था, जहां एक दलित महिला की सामूहिक बलात्कार के बाद मौत हो गई थी.
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जमानत की शर्तें
नौ सितंबर, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने लगभग दो साल से जेल में बंद कप्पन को जमानत देते हुए कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है. अदालत ने जमानत के लिए कई शर्तें रखी थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि जेल से रिहा होने के बाद उन्हें अगले छह हफ्ते तक दिल्ली में रहना होगा और हर हफ्ते सोमवार को यहां निजामुद्दीन थाने में रिपोर्ट करना होगा. पीठ ने आदेश में कहा था, "अपीलकर्ता को तीन दिनों के भीतर निचली अदालत में ले जाया जाएगा और निचली अदालत की तरफ से उचित समझी जाने वाली शर्तों के आधार पर उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा."
छह माह बाद जमानत
आदेश में यह भी कहा गया, "जमानत की शर्त यह होगी कि अपीलकर्ता दिल्ली में निजामुद्दीन क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा." शीर्ष अदालत ने आगे विस्तार से कहा कि छह महीने के बाद वह केरल में अपने पैतृक स्थान मलप्पुरम जा सकते हैं और वहां भी उन्हें स्थानीय थाने में इसी तरह यानी हर सोमवार को हाजिर होना होगा और वहां के रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी."