नए IT नियमों को नाफ़िज़ करने की मियाद खत्म, अब क्या कर सकते हैं Facebook, Twitter, Google
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नए IT नियमों को नाफ़िज़ करने की मियाद खत्म, अब क्या कर सकते हैं Facebook, Twitter, Google

अगर कंपनियां इस पर अपनी तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं करती हैं तो हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.

अलामती तस्वीर

नई दिल्ली. हिन्दुस्तान में कारोबार करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों के लिए मुल्क के नए आईटी नियमों को तस्लीम करने का आज आखिरी दिन है. अगर इस कानून पर ये कंपनियां कोई फैसला नहीं कर पाती हैं तो उनके लिए यहां अपने कारोबार को आगे जारी रखने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आईटी के नये जाब्तों का ऐलान गुजिश्ता 25 फरवरी को किया गया था . सोशल मीडिया कंपनियों को इस कानून के अमल या इसपर उनका स्टैंड जाहिर करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया गया था. अगर कंपनियां इसपर अपनी तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं करती हैं तो हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है. हालांकि मियाद खत्म होने के पहले फेसबुक ने अपना जवाब हुकूमत को भेज दिया है. लेकिन टिव्टर और इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों के जवाब अभी तक सरकार को नहीं मिले हैं.  

फेसबुक करेगा नए कानून को नाफिज 
कानून पर अपना रुख साफ करने की अखिरी मियाद के खत्म होने के पहले फेसबुक इंडिया ने सरकार को भेजे अपने जवाब में कहा है कि वह अपने प्लेटफार्म पर मौजूद कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए हुकूमते हिंद के जाब्तों और कानूनों को मुकम्मल तौर अपनी कंपनी में नाफिज करेगा. कंपनी इन्हें लागू करने की सिम्त में काम कर रही है. कुछ जाब्तों को लेकर कंपनी और सरकार के दरमियान एखतिलाफ है जिसको लेकर दोनों फरीकों के बीच बातचीत चल रही है. 

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गूगल ने भी अपना स्टैंड जाहिर किया 
हिन्दुस्तान के नए आईटी कानून और जाब्तों को लेकर गूगल के तरजुमान ने कहा कि कंपनी ने अपने प्लेटफार्म पर मौजूद गैर कानूनी कंटेंट को हटाने और इस मुश्किल से निपटने के लिए मुअस्सर और गैर जानिबदाराना तरीके से कदम उठाए हैं और हम जिस मुल्क में आना कारोबार करता हैं वहां के मकामी कानूनों और जाब्तों का पालन करते हैं. कंपनी इसके लिए अपने कंटेंट में जरूरी जब्दीली लाने और वसाएल में मुसलसल इंवेस्ट कर रही है. 

नई गाइडलाइन में ऐसा क्या है 
हुकूमत की नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस में साफ लिखा गया है कि मुल्क में सोशल मीडिया कंपनियों को कारोबार की छूट होगी, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के हो रहे बेजा इस्तेमाल को रोकना जरूरी है. मरकजी सरकार की नई सोशल मीडिया गाइडलाइन के तहत शिकायत के 24 घंटे के भीतर सोशल प्लेटफॉर्म से गैरकानूनी, बेहूदा और काबिल ऐतराज कंटेंट को हटाना होगा.

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15 दिनों के अंदर शिकायतों का हल जरूरी
नई गाइडलाइंस के मुताबिक काबिल ऐतराज ओर बेहूदा कंटेंट को तयशुदा वक्त के अंदर हटाना होगा. मुल्क में इसके लिए जिम्मेदार अफसर (नोडल अधिकारी, रेसिडेंट ग्रीवांस अधिकारी) की कतर्रुरी करनी होगी. किसी भी सूरत में जिम्मेदार अफसरान को 15 दिनों के अंदर ओटीटी कंटेंट के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों का निपटारा करना होगा. साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हर महीने अपनी रिपोर्ट जारी करनी होगी. इसके अलावा किन पोस्ट और कंटेंट को हटाया गया या क्यों हटाया गया , इसके बारे में भी बताना होगा.

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