New ATM rules: रिजर्व बैंक (RBI) ने ATM के ज़रिए लेनदेन करने पर इंटरचेंज फीस में इज़ाफ़ा कर दिया है.
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मुंबई: अब बैंक कस्टमर्स के लिए ATM के ज़रिए महीने में फ्री लिमिट से ज्यादा का लेनदेन करना महंगा पड़ेगा. रिजर्व बैंक ने ग्राहकों से लिए जाने वाले कस्टमर चार्ज और गैर बैंक एटीएम चार्ज में इज़ाफा कर दिया है.
रिजर्व बैंक (RBI) ने ATM के ज़रिए लेनदेन करने पर इंटरचेंज फीस की रकम में इज़ाफ़ा कर दिया है. इसका मतलब यह है कि अगर कस्टमर्स अपने बैंक की जगह किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो फ्री लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर अब आपके ज्यादा पैसे कटेंगे. रिजर्व बैंक की तरफ से जारी ये नया कानून 1 अगस्त, 2021 को लागू होगा.
पहले फ्री लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन पर 20 रुपये कटते थे, लेकिन अब इसे बढ़ा कर 21 रुपये कर दिया गया है. यानी अब आपको फ्री लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा. रिजर्व बैंक (RBI) के मुताबिक, ये नया कानून चार्ज कैश रीसाइक्लर मशीन के लिए भी लागू होगा, लेकिन चार्ज कैश रीसाइक्लर मशीन के लिए ये 1 जनवरी, 2022 से लागू होगा.
हद से ज्यादा ट्रांजैक्शन करना अब हुआ महंगा
याद रहे कि कस्टमर्स से दूसरे बैंक के एटीएम के ज़रिए हर महीने मेट्रो शहरों में तीन बार और गैर मेट्रो शहरों में पांच बार ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, लेकिन इसके बाद से चार्ज लगना शुरू हो जाता है और अब हद से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर पहले से ज्यादा ट्रांजैक्शन चार्च कटेगा.
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