Pollution Certificate: सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत भारत सरकार ने PUC (अंडर पॉल्यूशन कंट्रोल) सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया हुआ है. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर बीमा पॉलिसी की तरह ही सभी मोटर वाहनों के लिए PUC अनिवार्य है.
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How To Download Pollution Certificate: सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत भारत सरकार ने PUC (अंडर पॉल्यूशन कंट्रोल) सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया हुआ है. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर बीमा पॉलिसी की तरह ही सभी मोटर वाहनों के लिए PUC अनिवार्य है, चाहे वह चार पहिया वाहन हो या दो पहिया वाहन हो. PUC प्रदूषण के स्तर को कम रखने में मदद करता है और एक साल से ज्यादा पुराने वाहनों के लिए जरूरी है. किसी भी नए वाहन को एक साल तक प्रदूषण जांच से छूट दी गई है. लेकिन, उसके बाद PUC नहीं होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. इस दस्तावेज के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हम आपको बताने वाले हैं कि PUC कैसे बनवाना है और फिर उसे कैसे डाउनलोड करना है.
PUC क्या होता है?
पेट्रोल या डीजल पर चलने वाले वाहन फ्यूल के जलने पर गैसों के रूप में धुंआ छोड़ते हैं, जिसमें CO2, NOx सहित कई गैस होती हैं. ये पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं. यह सभी के लिए हानिकारक हो सकती है. पीयूसी या वाहन प्रदूषण प्रमाणपत्र, अधिकृत प्रदूषण परीक्षण केंद्रों द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज होता है, जो वाहन से उत्सर्जन के स्तर को दर्शाता है. प्रदूषण परीक्षण केंद्रों द्वारा वाहन के उत्सर्जन का परीक्षण करने के बाद यह प्रमाण पत्र जारी करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि इनसे होने वाला उत्सर्जन, सरकार द्वारा निर्दिष्ट स्वीकार्य मानदंडों के भीतर है.
कैसे हासिल करें PUC?
वाहन को उत्सर्जन परीक्षण केंद्र पर ले जाएं.
केंद्र द्वारा यहां उत्सर्जन स्तर की जांच होगी.
इसके लिए भुगतान करें और अपना पीयूसी हासिल करें.
इसके बाद, अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है. मान लीजिए आप अपना पीयूसी घर पर भूल गए या आपसे यह खो गया है, इस स्थिति अगर आपको पुलिस रोकती है तो आप तुरंत पीयूसी को ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं. इसके लिए www.parivahan.gov.in पर जाना होगा. यहां अपने पीयूसी का स्टेटस चेक करें और फिर उसे डाउनलोड कर लें.
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