आज से बदल गए ये 10 नियम, आपकी जिंदगी पर होगा सीधा असर
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आज से बदल गए ये 10 नियम, आपकी जिंदगी पर होगा सीधा असर

नए वित्त वर्षों में नियमों में हुए बदलाव को जानना जरूरी है, इससे आपके किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

पैन कार्ड अगर आधार से लिंक नहीं है तो आज से यह अमान्य माना जाएगा. (प्रतीकात्मक)

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2018-19 समाप्त हो चुका है और वित्त वर्ष 2019-20 की शुरुआत हो चुकी है. नए वित्त वर्ष में कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इस आर्टिकल में आपको उन्हीं नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो 1 अप्रैल से बदल जाएंगे. कई चीजें सस्ती हो जाएंगी तो कई चीजें और सेवाएं महंगी भी होने जा रही हैं.

1. एक अप्रैल से वे पैन कार्ड इन वैलिड माने जाएंगे जिन्हें आधार से नहीं जोड़ा गया होगा. इससे आपको रिटर्न फाइल करने में दिक्कत होगी. हालांक, बाद में इस तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 तक कर दिया गया है. यह छठा मौका है जब सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिये समयसीमा बढ़ाई है.

2. TRAI के नए नियम 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है. ऐसे में अगर आपने अपने पसंद के चैनलों का सलेक्शन नहीं किया तो कल से टीवी सेट डब्बा हो जाएगा. कल से टीवी देखने के लिए पैक चुनना जरूरी है. टीवी देखने के लिए कम से कम 153 रुपये (GST के साथ) खर्च करने होंगे जिसमें 100 फ्री टू एयर चैनल देख पाएंगे. इनमें 25 चैनल दूरदर्शन के होंगे. बाकी 75 का चयन आप खुद से कर सकते हैं.

3. वित्त वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. 1 अप्रैल से न तो रिटर्न फाइल कर सकते हैं और न ही किसी तरह का बदलाव कर सकते हैं.
 

4. बिजनेस करने वाले लोगों के GST रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है.

5. 1 अप्रैल से कार महंगी हो जाएगी. अलग-अलग कंपनियों की कार 75 हजार रुपये तक महंगी हो जाएगी. कई कंपनियां इसकी घोषणा पहले ही कर चुकी हैं.
 

6. हालांकि, 1 अप्रैल के बाद घर खरीदना सस्ता हो जाएगा, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए GST की दर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है. किफायदी दर के निर्माणाधीन मकानों पर जीएसटी दर को घटा कर एक प्रतिशत कर दिया गया है.
 

7. 1 अप्रैल से EMI सस्ती हो जाएगी. पहले लोन की दर MCLR के आधार पर तय होती थी. 1 अप्रैल से यह RBI के रेपो रेट के आधार पर तय होगी.
 

8. 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के नए नियम लागू होंगे. वित्त वर्ष 2019-20 में 5 लाख तक टैक्स पर छूट दी गई है.
 

9. नए वित्त वर्ष में स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन 50 हजार, बैंक डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज में 50 हजार टैक्स फ्री. पहले यह 10 हजार रुपये था.
 

10. नए वित्त वर्ष में सेकंड हाउस (Second House) पर टैक्स नहीं देना होगा अगर वह किराया पर नहीं लगा हुआ है.

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