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लखनऊ: 7th Pay Commission: त्योहारी सीजन से पहले उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Government) ने पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों को एक बड़ी खुशखबरी दी है. सरकार ने उ.प्र वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के तहत पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत (Dearness Relief) की चार किस्तें देनें का आदेश दे दिया है. इससे करीब 6000 पेंशनर्स को फायदा होगा. इन सभी को डीआर की घोषित तिथि से महंगाई राहत का एरियर भी मिलेगा.
दैनिक हिंदुस्तान में छपी एक खबर के मुताबिक यूपी की अपर मुख्य सचिव वित्त एस. राधा चौहान ने बीते गुरुवार को डीआर भुगतान के संबंध में शासनादेश जारी किया. डीआर का लाभ उन पेंशनर्स को मिलेगा जिनकी पेंशन व पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उ.प्र. वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के तहत नहीं हुआ है. जानकारी के मुताबिक, एक जनवरी, 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई राहत की दर 164 प्रतिशत ही रहेगी.
इन सभी पेंशनर्स को 1 जुलाई 2018 से महंगाई राहत दिए जाने का शासनादेश जारी किया गया है. 1 जुलाई 2018 से 148 फीसदी, 1 जनवरी 2019 से 154 फीसदी, 1 जुलाई 2019 से 164 फीसदी और 1 जुलाई 2021 से 189 फीसदी की दर से महंगाई राहत दिया जाएगा. वहीं, 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीआर की दर 164 फीसदी ही रहेगी.
यूपी सरकार का ये आदेश शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के ऐसे पेंशनर्स के लिए है, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन व पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हैं. ये आदेश हाई कोर्ट के जजों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के पेंशनर्स पर लागू नहीं होगा. इनके लिए इनसे संबंधित विभाग अलग से आदेश जारी करेंगे. वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक स्टेट ज्यूडिशरी के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स तथा उ.प्र. वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के अधीन पेंशन पुनरीक्षण से वंचित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा.
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पेंशनर्स के लिए त्योहारों से पहले चार किस्त जारी करने का ये फैसला अच्छी खबर है. अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव है. कई लोग इसे चुनावी फायदे के लिए उठाया हुआ कदम बता रहे हैं.
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