रेल यात्रियों के लिए अलर्ट! बदल गया रिजर्वेशन फॉर्म, अब देनी ही होंगी ये जानकारियां
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रेल यात्रियों के लिए अलर्ट! बदल गया रिजर्वेशन फॉर्म, अब देनी ही होंगी ये जानकारियां

ट्रेन में यात्रा करने से पहले यात्रियों को रिजर्वेशन कराते वक्त अब फॉर्म में कई तरह की नई जानकारियां देनी होंगी. 

फाइल फोटो

नई दिल्लीः ट्रेन में यात्रा करने से पहले यात्रियों को रिजर्वेशन कराते समय अब फॉर्म में कई तरह की नई जानकारियां देनी होंगी. अगर यात्री ये जानकारियां नहीं देते हैं, तो वो टिकट को बुक नहीं कर पाएंगे. भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन के समय भरे जाने वाले फॉर्म में कई तरह के अहम बदलाव किए है. ये जानकारी IRCTC के मोबाइल ऐप, ऑनलाइन इंटरनेट और काउंटर पर फॉर्म भरते हुए देनी होगी. 

  1. फॉर्म में कई तरह की नई जानकारियां देनी होंगी
  2. फॉर्म में कई तरह के अहम बदलाव किए है
  3. रिजर्वेशन फॉर्म में वही नंबर डालना होगा जिसे वह साथ लेकर चल रहा है
  4.  

ये हुए हैं फॉर्म में बदलाव
भारतीय रेलवे की नई गाइडलाइन के मुताबिक, अब सफर करने वाले यात्रियों को अब अपनी पूरी जानकारी के साथ इस बात की जानकारी देनी होगी कि वह कंहां जा रहा है. मतलब पहले रेलवे सिर्फ उस शहर या जिले का नाम लिखवाता था लेकिन अब ऐसा नहीं है. यात्री को पर्सनल नंबर के साथ यह भी उस शहर में जहां जा रहा है (कॉलोनी, मोहल्ले या गांव का नाम, नजदीकी पोस्ट ऑफिस सहित) जिले का पिन कोड नंबर और राज्य, पहचान पत्र आदि की जानकारी देनी होगी. अब टिकट बुक करते समय यात्री को रिजर्वेशन फॉर्म में वही नंबर डालना होगा जिसे वह साथ लेकर चल रहा है. इसके साथ ही आरोग्य सेतु ऐप को भी मोबाइल फोन में अनिवार्य तौर पर डाउनलोड करना होगा. 

बताना होगा आने-जाने का मकसद
इसके अलावा यात्रियों को रिजर्वेशन के वक्त ये भी बताना होगा, कि वो किस मकसद से यात्रा कर रहा है. फॉर्म में अगर ये जानकारियां नहीं दी गईं तो फिर रेलवे टिकट जारी करने से इंकार कर सकता है. 

इस वजह से लिया फैसला
रेलवे द्वारा ऐसा फैसला इसलिए लिया गया है ताकि अगर कोई यात्री कोरोना पॉजिटिव हो तो उसकी पहचान जल्द से जल्द की जा सके. हालांकि इससे टिकट बुकिंग के फॉर्मेट में यात्रियों को टिकट बुक करवाते समय पूरा पता दर्ज करना अनिवार्य नहीं था. इसे पहले रेलवे की तरफ से केबल पते के स्थान पर एरिया का नाम और जिले का नाम भर देने पर ही मंजूर कर लिया जाता था. 

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कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना है मुख्य उद्देश्य
रेलवे की तरफ से इस बदले नियम का मुख्य उद्देश्य यही है कि अगर कोई यात्री ट्रेन में सफर के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो उसकी ट्रेवल हिस्ट्री के साथ-साथ उसके साथ सफर करने वाले यात्री और उसके संपर्क में आने वालों की पहचान कर जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाया जा सके. ऐसा करने से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा भी जा सकेगा. 

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