आयकर विभाग ने बताया है कि अब आम नागरिक वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक दायर कर सकते हैं. पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी.
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नई दिल्लीः आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख को एक महीना आगे बढ़ा दिया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. इससे टैक्सपेयर्स को कोरोना काल में बहुत राहत मिली है.
यह हो गई है रिटर्न भरने की आखिरी तारीख
आयकर विभाग ने बताया है कि अब आम नागरिक वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक दायर कर सकते हैं. पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी. इससे पहले सरकार ने मई में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया था.
इसकी भी बढ़ गई है तारीख
सरकार ने कर विवादों के निपटान के लिए लाई गई विवाद से विश्वास योजना को भी 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है. अब ऐसे लोग भी इस योजना के जरिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के योजना का लाभ ले सकते हैं. अधिकतर वेतनभोगी इस समय वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. उन्हें भी फायदा हुआ है. वे अब रिटर्न दाखिल करने में देरी होने पर पेनाल्टी और डिफॉल्ट आदि होने से बच गए.
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सैलरीड क्लास के लिए 31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख होती है. प्रोफेशनल वर्ग के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर होती है. इस तरह से सैलरीड क्लास को 5 माह की जबकि प्रोफेशनल को 2 माह का एक्सटेंशन मिला है.
टैक्स में राहत
वित्तमंत्री ने बताया कि डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट की डेडलाइन भी बढ़ाई गई है. अब इसे 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि TDS ,TCS दरों को घटाया गया 25% घटाया गया है. इससे TDS और TCS देने वालों को 50,000 करोड़ की राहत होगी. खासकर नॉन सैलरी वालों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, यानी प्रोफेशनल को रीफंड तुरंत दिया जाएगा.