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नई दिल्ली: ईपीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है. अगर आपने भी ईपीएफ से जुड़ा ये काम नहीं किया है तो आपको दिक्कत हो सकती है. ईपीएफओ (EPFO) ने आधार नंबर (AAdhaar Number) को पीएफ खातों (PF Account) और यूएएन नंबर (UAN Number) के साथ लिंक की आखिरी तारीख 1 सितंबर 2021 (EPF-Aadhaar Linking Deadline Extended) है. पहले इसकी आखिरी तारीख (EPF-Aadhaar Linking Deadline) 1 जून 2021 थी. अगर आपने भी किसी कारणवश अब तक अपने आधार नंबर को पीएफ खातों और यूएएन अकाउंट को लिंक नहीं किया है तो जल्दी कर लें.
अगर आपने आधार नंबर को पीएफ खातों और यूएएन नंबर के साथ लिंक नहीं किया तो तुरंत कर लें वरना आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती है. गौरतलब है कि सरकार ने आधार और पैन को लिंक करने की लास्ट डेट (Aadhaar PAN Linking Deadline) पहले भी बढ़ाई थी. इससे पहले ईपीएफओ ने इस काम के लिये एक जून 2021 की समयसीमा रखी थी.
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ईपीएफओ से जारी आदेश के अनुसार, आधार सत्यापित यूएएन के साथ पीएफ रिटर्न की रिसीप्ट दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़कर एक सितंबर 2021 है. श्रम मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) ने 3 मई एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें ये कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाभार्थियों से आधार नंबर लिया जाए. इसके बाद ही ईपीएफओ ने डेड लाइन बढाई थी.
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