कोरोनाकाल (Coronavirus) के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लोन की ईएमआई पर लिए गए ब्याज के ऊपर ब्याज पर छूट देने के दिशा-निर्देश सरकार ने जारी कर दिए हैं.
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नई दिल्लीः कोरोना काल (Coronavirus) के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लोन की ईएमआई पर लिए गए ब्याज के ऊपर ब्याज पर छूट देने के दिशा-निर्देश सरकार ने जारी कर दिए हैं. ऐसे में अब लोगों को फेस्टिव सीजन के दौरान ब्याज पर लिए ब्याज की रकम वापस मिल सकेगी. हालांकि ये सुविधा केवल उन लोन ग्राहकों को मिलेगी, जिन्होंने 2 करोड़ रुपये से कम का लोन लिया है. ऐसे में बहुत सारे लोगों को सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आरबीआई की तरफ से लोन के ब्याज को लौटाने को लेकर दी गई मोहलत के तहत 2 करोड़ रुपये तक के कर्ज पर ब्याज छूट योजना को जल्द- से -जल्द लागू करने का निर्देश दिया था.
इन लोगों को मिलेगा लाभ
वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार कर्जदार संबंधित लोन अकाउंट पर योजना का लाभ ले सकते हैं. यह लाभ एक मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 की अवधि के लिए है. इसके अनुसार जिन बकाएदारों के ऊपर 29 फरवरी तक कुल लोन 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, वे योजना का लाभ उठाने के लिये पात्र होंगे. इस योजना के तहत होम लोन, एजूकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, वाहन लोन, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम), टिकाऊ उपभोक्ता सामन के लिये लिया गया लोन और खपत के लिये लिया लोन आएगा.
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लोगों को मिलेगा कैशबैक
बैंक ब्याज के ऊपर लिए गए ब्याज की रकम को वापस करेंगे. यह उन सभी पात्र कर्जदाताओं के लिये है, जिन्होंने आरबीआई द्वारा 27 मार्च, 2020 को घोषित योजना के तहत पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कर्ज लैटाने को लेकर दी गयी छूट का लाभ उठाया. वित्तीय संस्थान संबंधित कर्जदार के खाते में रकम डालकर उसके भुगतान के लिये केंद्र सरकार से दावा करेंगे. सूत्रों के अनुसार सरकारी खजाने पर इस योजना के क्रियान्वयन में 6,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
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