GST काउंसिल में छोटे व्यापारियों को राहत, 20 वस्तुओं और 12 सेवाओं पर जीएसटी दर घटाई
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GST काउंसिल में छोटे व्यापारियों को राहत, 20 वस्तुओं और 12 सेवाओं पर जीएसटी दर घटाई

काउंसिल की बैठक में 20 वस्तुओं और 12 सेवाओं पर GST दर घटाई गई. 1 अक्टूबर से GST की नई दरें लागू होंगी.

सेना के कुछ साजो-सामान भी GST से बाहर कर दिए गए हैं.

पणजी: जीएसटी काउंसिल (GST counsil) की शुक्रवार की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जिनकी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने दी. सीतारमण ने कहा कि दिक्कतें सुलझाने के लिए GoM की नियमित बैठकें जरूरी है. काउंसिल की बैठक में 20 वस्तुओं और 12 सेवाओं पर GST दर घटाई गई. 1 अक्टूबर से GST की नई दरें लागू होंगी. काउंसिल ने छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए कहा है कि 2 करोड़ से कम टर्न ओवर पर सालाना GST रिटर्न (GST Return) भरना जरूरी नहीं होगा.

काउंसिल की बैठक के आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "भारत में तैयार नहीं होने वाले कुछ खास डिफेंस गुड्स पर जीएसटी में छूट मिलेगी, 2024 तक इस श्रेणी में छूट मिलेगी. स्लाइड फास्टनर पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया, मरीन फ्यूल पर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है. भारत में होने वाले अंडर-17 वर्ल्ड कप के लिए फीफा के सप्लाई किए जाने वाले गुड्स और सर्विस में जीएसटी में छूट मिलेगी. रेलवे के वैगन और कोच पर जीएसटी 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया गया है." 

सीतारमण ने बताया, "कैफिनेटेड बेवरेज पर जीएसटी 18 फीसदी और 12 फीसदी सेस भी लगाया गया है. माल की पैंकिंग में इस्तेमाल होने वाले पॉलीप्रोपेलीन की थैलियों और बोरियों पर एकसमान 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा. जीएसटी काउंसिल ने 1500 सीसी डीजल और 1200 सीसी की गाड़ियों पर 12 फीसदी सेस कम करने की सिफारिश की है." 

उन्होंने कहा कि अब एरिएटेड (गैस वाले) पेय पदार्थो पर 18 फीसदी की जगह पर 28 फीसदी कर लगेगा. इसके साथ ही इस पर 12 फीसदी का कंपनसेटरी सेस भी लगेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि होटल पर लगने वाले जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाया गया है. अब 7,500 रुपये प्रति रात से अधिक किराए वाले होटल रूम पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. वहीं, 1,000 रुपये से 7,500 रुपये तक के किराए वाले होटल रूम पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा तथा 1,000 रुपये से कम किराए वाले कमरों को जीएसटी नहीं देना होगा. 

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जीएसटी काउंसिल के फैसले:
-कट एंड पॉलिश्ड सेमी प्रेशियस स्टोन पर GSTघटा.
-मरीन फ्यूल पर GST की दर घटाकर 5%
-रेलवे वैगन के लिए GST दर 5% से बढ़कर 12% की गई.
-कैफिनयुक्त ड्रिंक्स पर GST बढ़ाकर 28% किया गया.
-पत्तों से बने कप-प्लेट पर कोई GST नहीं लगेगी.
- सिल्वर के एक्सपोर्ट पर भी GST घटा है.
-सोलर वॉटर हीटर पर 5% GST लगेगा.
-कुछ एग्री कमोडिटी के वेयरहाउस पर GST नहीं.
-आउटडोर कैटरिंग पर GST दर 5%.

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