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नई दिल्ली : 7th Pay Commission : केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन नियमों में बदलाव किए जाने के बाद अब हिमाचल प्रदेश सरकार 1 फरवरी से बढ़ाकर पेंशन देने का फैसला किया है. राज्य सरकार की तरफ से सोमवार को सूबे के 1.73 लाख पेंशनभोगियों (Himachal Govt Pension) पर नया नियम लागू होगा. राज्य सरकार के प्रवक्ता की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई. सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया.
सरकार की तरफ से बताया गया कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को भी संशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी का फायदा दिया जाएगा. हिमाचल में अब 1 जनवरी 2016 से न्यूनतम पेंशन और फैमिली पेंशन को 3,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाएगा. मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2016 से ग्रेच्युटी की कैपिंग को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है. यह बदलाव एनपीएस कर्मियों पर लागू होगा.
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नए नियम के तहत 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशन भोगियों को संशोधित पेंशन और पारिवारिक पेंशन का लंबित लाभ दिया जाएगा. प्रवक्ता की तरफ से बताया गया कि मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2021 से पेंशन भोगियों को महंगाई राहत भत्ता भी देने फैसला किया.
पेंशन में बदलाव से राजस्व पर सालाना 1,785 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिनमें से सरकार पहले ही अंतरिम राहत के तहत 1,450.44 करोड़ रुपये मुहैया करा चुकी है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने आपात जरूरत के समय मरीजों को राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा के तहत मुफ्त परिवहन की सुविधा मुहैया कराने के लिए 50 अतिरिक्त एंबुलेंस की खरीद और परिचालन को भी अपनी सहमति दी.