Insurance Plan: लैप्स LIC Policy का क्या होता है? क्या फिर से कर सकते हैं शुरू?
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Insurance Plan: लैप्स LIC Policy का क्या होता है? क्या फिर से कर सकते हैं शुरू?

LIC Policy: अगर एलआईसी पॉलिसी का समय पर प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण पॉलिसी लैप्स हो गई है तो शर्तें और पॉलिसी अनुबंध की शर्तें तब तक अमान्य हैं जब तक आप इसे बहाल नहीं करते. एक पॉलिसी कवरेज का फायदा तभी मिलेगा, जब प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा.

Insurance Plan: लैप्स LIC Policy का क्या होता है? क्या फिर से कर सकते हैं शुरू?

LIC Plan: इंश्योरेंस होना आज के वक्त में लोगों के लिए काफी जरूरी हो गया है. एलआईसी की ओर से कई प्रकार के इंश्योरेंस प्लान पेश किए गए हैं. वहीं लोग कई बार एलआईसी का प्रीमियम जमा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण लोगों की पॉलिसी लैप्स हो जाती है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक बार अगर एलआईसी की पॉलिसी लैप्स हो गई तो क्या दोबारा उसे शुरू करवाया जा सकता है? आइए जानते हैं इसके बारे में...

एलआईसी प्लान रिवाइवल

दरअसल, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने व्यक्तिगत पॉलिसियों के रिवाइवल के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है. एलआईसी ने 31 अगस्त, 2023 को अपनी 67वीं वर्षगांठ मनाई और एक विशेष अभियान अभियान शुरू करने की घोषणा की, जो 1 सितंबर, 2023 से प्रभावी है. इस अभियान के तहत समाप्त हो चुकी एलआईसी पॉलिसियों का पुनरुद्धार किया जाएगा.

बीमा योग्यता का प्रमाण पत्र

अगर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया और पॉलिसी लैप्स हो गई तो ऐसी स्थिति में एलआईसी को निरंतर बीमा योग्यता का प्रमाण प्रस्तुत करके और निर्धारित दर पर ब्याज के साथ सभी प्रीमियम बकाया का भुगतान करने पर लैप्स पॉलिसी को बहाल किया जा सकता है. हालांकि, ये अधिकार एलआईसी के पास है कि रद्द की गई पॉलिसी को फिर से एक्टिव करने के लिए स्वीकार या अस्वीकार किया जाए या नहीं.

एलआईसी के क्या हैं नियम

- यदि पॉलिसीधारक ने कम से कम 3 पूर्ण वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान किया है और बाद में प्रीमियम का भुगतान बंद कर दिया है और पहले भुगतान न किए गए प्रीमियम की देय तिथि से छह महीने के भीतर बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में, पॉलिसी का पैसा कटौती के बाद पूरा भुगतान किया जाएगा. मृत्यु की तिथि तक भुगतान न किए गए प्रीमियमों पर ब्याज भी दिया जाएगा.

 - यदि पॉलिसीधारक ने कम से कम पूरे 5 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान किया है और बाद में प्रीमियम का भुगतान बंद कर दिया है और पहले भुगतान न किए गए प्रीमियम की नियत तारीख से 12 महीने के भीतर बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो पॉलिसी का पूरा पैसा काटकर भुगतान किया जाएगा. इसमें अवैतनिक प्रीमियम, मृत्यु की तारीख तक ब्याज के साथ शामिल होगा.

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