ITR Login: इनकम टैक्स से जुड़ी आई बड़ी जानकारी, 30 सितंबर तक कर सकते हैं ये काम
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ITR Login: इनकम टैक्स से जुड़ी आई बड़ी जानकारी, 30 सितंबर तक कर सकते हैं ये काम

ITR Filing: जिन लोगों की इनकम टैक्सेबल होती है उन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है. हर साल लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. वहीं कुछ लोगों को ऑडिट रिपोर्ट भी दाखिल करनी होती है. ऐसे में आइए जानते हैं इसके बारे में...

ITR Login: इनकम टैक्स से जुड़ी आई बड़ी जानकारी, 30 सितंबर तक कर सकते हैं ये काम

Income Tax Return: आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कुछ टैक्सपेयर्स को अनिवार्य रूप से अपने खातों का आयकर ऑडिट करना होता है. आयकर ऑडिट एक व्यावसायिक इकाई या पेशेवर व्यक्ति के खातों का गहन निरीक्षण है. विशिष्ट आय सीमा पार करने वाले व्यवसायियों और पेशेवरों के बीच आयकर ऑडिट के लिए सरकार का आदेश वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है. यह उपाय बहुआयामी उद्देश्यों को पूरा करता है. 

इनकम टैक्स

सबसे पहले, यह वित्तीय रिकॉर्ड और आईटीआर की सटीकता सुनिश्चित करता है, रिपोर्ट की गई आय और व्यय को वास्तविक वित्तीय गतिविधियों के साथ संरेखित करता है. दूसरे, इस तरह के ऑडिट टैक्स चोरी के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करते हैं, संस्थाओं को आय को गलत तरीके से प्रस्तुत करने या कर दायित्वों को कम करने के लिए खर्चों को बढ़ाने से हतोत्साहित करते हैं.

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए खातों का ऑडिट करवाना चाहिए. आयकर कानून के तहत कुछ श्रेणी के व्यवसायियों और पेशेवरों के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट के जरिए आयकर ऑडिट कराना अनिवार्य है. वित्त वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए आयकर ऑडिट की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2023 है. वहीं ऑडिट रिपोर्ट के साथ आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 है. ऐसे में इस बार वित्त वर्ष 2022-23 की कमाई के लिए 30 सितंबर को या उससे पहले ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त कर लेनी चाहिए.

ये है आखिरी तारीख

यदि किसी व्यक्ति को वित्तीय वर्ष 2022-23 में ऑडिट आवश्यकता सीमा से ऊपर व्यवसाय या पेशेवर आय के कारण टैक्स ऑडिट करवाना आवश्यक है, तो उसे 30 सितंबर, 2023 तक ऑडिट करवाना चाहिए और उसी रिपोर्ट को अपलोड करना चाहिए. जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट जमा करना आवश्यक है. उन टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख 31 अक्टूबर 2023 है. यह नियत तिथि उन करदाताओं पर लागू होती है, जिन्हें धारा 44AB के अनुसार अपने खातों का ऑडिट करवाना आवश्यक है.

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