ITR: होम लोन ले रखा है तो कैसे उठाएं इनकम टैक्स का फायदा? इस गणित का रखें पूरा ध्यान
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ITR: होम लोन ले रखा है तो कैसे उठाएं इनकम टैक्स का फायदा? इस गणित का रखें पूरा ध्यान

Home Loan 1961 के आयकर अधिनियम के तहत टैक्स कटौती के माध्यम से पुनर्भुगतान पर कई लाभ प्रदान करता है. होम लोन के पुनर्भुगतान में दो भाग होते हैं: मूल राशि और उधार ली गई राशि पर ब्याज का भुगतान. 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 80सी और 24(बी) के तहत, आप इनमें से प्रत्येक श्रेणी पर टैक्स लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं.

ITR: होम लोन ले रखा है तो कैसे उठाएं इनकम टैक्स का फायदा? इस गणित का रखें पूरा ध्यान

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत जल्द ही होने वाली है. 1 अप्रैल 2023 से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स दाखिल किया जा सकता है. वहीं अगर पुराने टैक्स रिजीम से इनकम टैक्स दाखिल किया जाएगा तो टैक्सपेयर्स कई टैक्स छूट का लाभ भी उठा सकते हैं. अगर होम लोन ले रखा है तो उसका फायदा भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त उठाया जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे होम लोन का फायदा इनकम टैक्स में मिलेगा.


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