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नई दिल्ली: Income Tax Return भरने की डेडलाइन खत्म होने में बस कुछ घंटे ही बचे हैं. अगर आपने अबतक अपना ITR इसलिए नहीं भरा है क्योंकि आपको लगता है कि आखिरी तारीख को अभी और आगे बढ़ाया जा सकता है, तो बेहतर होगा ऐसा नहीं करें. आपके पास 31 दिसंबर रात 12 बजे तक का ही वक्त है. उसके बाद आपको ITR फाइलिंग पर 10,000 रुपये की पेनल्टी चुकानी पड़ेगी.
दरअसल, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने सरकार को कई चिट्ठियां लिखी हैं, जिसमें उन्होंने ITR फाइलिंग की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है. जानकार भी मानते हैं कि सरकार अभी और एक्सटेंशन दे सकती है. क्योंकि, कई संस्थानों ने सरकार से 31 मार्च 2021 तक रिटर्न डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है. हालांकि, वित्त मंत्रालय की तरफ से अभी इसे लेकर कुछ साफ नहीं किया गया है. एक्सपर्ट मानते हैं कि सरकार ऐन वक्त पर यानि 31 दिसंबर की शाम तक तारीख आगे बढ़ाने का ऐलान कर सकती है.
सूत्रों की मानें तो 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 किया जा सकता है. सरकार वित्त वर्ष 2019-20 के रिटर्न फाइल करने के लिए एक महीने का और वक्त दे सकती है. सूत्र यह भी बताते हैं कि सरकार पिछले टारगेट को पूरा करने के लिए भी डेडलाइन को आगे बढ़ा सकती है.
दरअसल, पिछले वित्त वर्ष में 31 अगस्त 2019 तक तक कुल 5.65 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे, इस साल 29 दिसंबर तक 4.54 करोड़ रिटर्न हासिल हुए हैं, जबकि पिछले 29 दिसंबर 2019 तक 4.51 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए थे. इसमें भी 29 दिसंबर रात 8 बजे तक 13.6 लाख रिटर्न दाखिल हुए थे. इसमें भी आखिरी के 1.5 लाख रिटर्न सिर्फ शाम 7 बजे से रात 8 बजे यानि एक घंटे के दौरान दाखिल किए गए. यानि अभी काफी लोगों के ITR दाखिल होना बाकी है.
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इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने बताया है चालू वित्त वर्ष में 24 दिसंबर तक 3.97 करोड़ टैक्सपेयर्स ने असेसमेंट ईयर 2020-21 (वित्त वर्ष 2019- 20) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल किए हैं. 2.27 करोड़ टैक्सपेयर्स ने आईटीआर-1 (ITR-1) भरे हैं. वहीं, 85.20 लाख ने आईटीआर-4 (ITR-4), 46.78 लाख ने आईटीआर-3 (ITR-3) और 28.74 ने आईटीआर-2 (ITR-2) भरे हैं. इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक भरना है. वहीं जिन लोगों के अकाउंट के लिए ऑडिट जरूरी होता है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 रखी गई है.
1. सबसे पहले आप www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
2. यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें.
3. ‘e-File’ टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें.
4. सबसे पहले ये चुनें की कौन सा ITR फॉर्म भरना है. असेसमेंट ईयर कौन सा है
5. अगर ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो 'Original' टैब पर क्लिक करें
6. अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो 'Revised Return' पर क्लिक करें
7. इसके बाद Prepare and Submit Online को चुनें फिर Continue को क्लिक करें
8. इसके बाद नए पेज में दी गई सभी जानकारियों को भरें और सेव करते रहें, क्योंकि सेशन टाइम आउट हुआ तो भरी गई सभी जानकारियां गायब हो जाएंगी
9. इसमें आपको निवेश की सभी जानकारियां, हेल्थ और जीवन बीमा की जानकारियां भरनी हैं.
10. सभी जानकारियां भरने के बाद अंत में Verification का पेज आएगा, जिसे आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर दें, नहीं तो 120 दिन के अंदर वेरिफाई कर सकते हैं.
11. इसके बाद Previw and submit पर क्लिक करें और ITR को सबमिट करें.
सबसे जरूरी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले करदाता को इसे ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है. इसके लिए 4 तरीके हैं-
1. आधार ओटीपी के जरिए
2. नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर
3. इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए
4. ITR-V के दोनों तरफ दस्तखत की हुई कॉपी को बैंगलुरु भेजें
याद रहे 120 दिनों के अंदर ITR-V फाइल न करने पर रिटर्न को ‘नहीं भरा हुआ’ यानि अमान्य घोषित किया जा सकता है.
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