रेलवे ने अप्रैल 2021 से 5 दिसंबर 2021 तक यानी सिर्फ 8 महीने में ही 100 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला है. रेलवे ने ऐसे यात्रियों के लिए एक अभियान चलाया था जिससे ये वसूली की गई है.
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नई दिल्ली: Northern Railway Collects 100 Crore Fine: भारतीय रेलवे यात्रियों की बस एक गलती पर जबरदस्त वसूली की है. इस एक गलती की पेनल्टी के रूप में रेले ने 100 करोड़ से ज्यादा पैसे वसूले हैं. अब तक आपने सुना होगा कि रेलवे टिकट बेचकर और मालभाड़ा से पैसे कमाती है. लेकिन रेलवे की कमाई का एक बड़ा जरिया फाइन (Fine) भी है.
यह जुर्माना बिना टिकट (Ticketless Travellers) यात्रा करने वाले यात्रियों से वसूला जाता है. अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या कितनी ज्यादा होती है. उत्तर रेलवे ने अप्रैल 2021 से 5 दिसंबर 2021 तक यानी सिर्फ 8 महीने में ही 100 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला है. रेलवे ने ऐसे यात्रियों के लिए एक अभियान चलाया था जिससे ये वसूली की गई है.
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उत्तर रेलवे महाप्रबंधक, आशुतोष गंगल ने बताया कि 1 अप्रैल 2021 से 5 दिसंबर 2021 के बीच कई रेलवे स्टेशनों और ट्रेन में टिकट जांच का अभियान चलाया गया जिसमें भारी संख्या में लोग बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए. इस दौरान बिना टिकट और अनधिकृत तौर पर यात्रा करने वालों से फाइन लिया गया. आशुतोष गंगल ने बताया कि टिकट जांच से प्राप्त जुर्माने की रकम 100 करोड़ से ज्यादा है.
आशुतोष गंगल ने इस अभियान को सफल बनाने वाले सभी रेलवे कर्मचारियों की सराहना भी की. देश में सभी जोन में रेलवे इस तरह के अभियान चलाता रहता है. कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मास्क न पहनने के चलते भी सेंट्रल रेलवे ने 23 हजार से ज्यादा यात्रियों पर जुर्माना लगाया और फाइन के रूप में 26 लाख रुपये की वसूली की.
दरअसल, त्योहारी सीजन के दौरान लाख कोशिशों के बावजूद कई लोगों को टिकट नहीं मिल पाती, ऐसे में वह बिना टिकट ही रेलवे के सफर पर निकल जाते हैं. रेलवे के दिल्ली मंडल ने ऐसे 1.42 करोड़ यात्रियों को पकड़ा और उनसे 8.01 करोड़ रुपये के जुर्माने की वसूली की.
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गौरतलब है कि रेलवे के द्वारा बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर कम से कम 250 रुपये से लेकर 1 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाता है. इसके अलावा इस तरह से अनधिकृत यात्रा पर यात्रियों को जेल भी हो सकती है या दोनों एक साथ हो सकते हैं. पकड़े जाने पर, बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री से ट्रेन से शुरू होने वाले स्टेशन से लेकर अंतिम स्टेशन तक का किराया लिया जाता है.
साल वसूला गया जुर्माना
2018-19 62.77
2019-20 77.3014
2020-21 10065.14