Train Ticket Rules: क्या आप दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं अपना ट्रेन टिकट? जान लें रेलवे का ये नियम, जिंदगी भर रहेंगे फायदे में
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Train Ticket Rules: क्या आप दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं अपना ट्रेन टिकट? जान लें रेलवे का ये नियम, जिंदगी भर रहेंगे फायदे में

Indian Railways Train Ticket Rules: अगर कंफर्म सीट के बावजूद आपको अपना सफर अचानक कैंसल पड़ जाए तो क्या आप अपना टिकट दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब भारतीय रेलवे के एक खास नियम में छिपा है, जिसके बारे में आज आपको जानना चाहिए. 

Train Ticket Rules: क्या आप दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं अपना ट्रेन टिकट? जान लें रेलवे का ये नियम, जिंदगी भर रहेंगे फायदे में

Indian Railways Train Ticket Transfer Rules: भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन है. इसमें करोड़ों लोग रोजाना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सफर करते हैं. जो लोग लंबी दूरी का सफर करना चाहते हैं, उन्हें करीब 3 महीने पहले बुकिंग करवा लेनी होती है. कई बार ऐसा होता है कि टिकट की अडवांस्ड बुकिंग के बावजूद किसी वजह से यात्री का जाना कैंसल हो जाता है. ऐसे में क्या वह अपनी टिकट पर दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है. अगर हां तो उसके लिए क्या तरीका है. आज हम इसी टॉपिक पर आपको बहुत काम की जानकारी देने जा रहे हैं. 

अपनी जगह दूसरे को दे सकते हैं टिकट?

रेलवे के नियमों के मुताबिक अगर ऐन मौके पर आपका जाना किसी वजह से कैंसल हो जाता है तो आप अपन जगह पर दूसरे व्यक्ति को भी भेज (Indian Railways Train Ticket Transfer Rules) सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ औपचारिकताएं करके ट्रेन का टिकट चेंज करवाना होगा. सबसे पहले आपको अपने टिकट का प्रिंट आउट निकालना होगा. इसके बाद रेलवे के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर एक एप्लीकेशन देनी होगी. उस एप्लीकेशन में अपनी यात्रा कैंसल होने की वजह बतानी होगी. साथ ही उस व्यक्ति का नाम भी डिसक्लोज करना होगा, जिसे आप अपनी जगह भेजना चाहते हैं. 

जाने से 48 घंटे पहले देनी होती है रिक्वेस्ट 

इस एप्लीकेशन के साथ आपको उक्त व्यक्ति के आधार कार्ड या पैन कार्ड की फोटो प्रति भी अटैच करनी होगी. ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको यह एप्लीकेशन यात्रा शुरू होने से 2 दिन पहले तक दे देनी होगी. उसके बाद ही रेलवे टिकट (Train Ticket Transfer Rules) पर आपका नाम काटकर दूसरे यात्री का का नाम दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होती है. अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और ऐन मौके पर आपका ट्रेन में जाना कैंसल हो जाता है तो आप 24 घंटे पहले तक भी यह रिक्वेस्ट दे सकते हैं. 

कंफर्म सीट वालों को मिलती है सुविधा

रेलवे के नियमों (Indian Railways Train Ticket Transfer Rules) के मुताबिक यह सुविधा उन्हीं यात्रियों को दी जाती है, जिनके पास सीट बुकिंग का कंफर्म टिकट हो. वेटिंग लिस्ट वालों को यह फैसिलिटी नहीं मिलती. अगर आप यह औपचारिकता पूरी किए बिना अपनी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को सफर के लिए भेज देते हैं तो आप पर टिकट का 10 गुना तक का जुर्माना लग सकता है. साथ ही आपको सबसे सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है. लिहाज ऐसा रिस्क लेने से बचें और पूरी औपचारिकता करके ही यात्रा करें. 

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