गृह मंत्रालय Unlock 1.0 की घोषणा में मॉल और रेस्टोरेंट खोलने के लिए नई गाइडलाइन बनाई है. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में 8 जून से Malls, धार्मिक स्थल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और Restaurants खुल सकेंगे.
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नई दिल्ली: अनलॉक (Unlock 1.0) में आपके लिए सभी चीजें धीरे-धीरे खुलने लगे हैं. ऐसे में अगले वीकेंड से आपके मनपसंद शॉपिंग के लिए मॉल्स के दरवाजें फिर से खुल जाएंगे. साथ ही आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में खाने का लुफ्त भी उठा सकेंगे. केंद्र सरकार ने 8 जून से शर्तों के साथ रेस्टोरेंट्स (Restaurants) और मॉल्स (Malls) खोलने की इजाजत दे दी है.
लेकिन करना होगा इन नियमों का पालन
गृह मंत्रालय अनलॉक-1 की घोषणा में मॉल और रेस्टोरेंट खोलने के लिए नई गाइडलाइन बनाई है. कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी हिस्सों में 8 जून से मॉल, धार्मिक स्थल, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे. हालांकि, इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन जरुरी होगा.
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मॉल्स के भीतर ये होंगे नियम
जानकारों का कहना है कि मॉल के भीतर सुरक्षित खऱीदारी के लिए लोगों को आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया गया है. सभी ग्राहोकों और दुकानदारों को ये ऐप मोबाइल में रखना जरूरी होगा. इसके अलावा मॉल्स में प्रवेश के दौरान सभी लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगा. लिफ्ट में एक बार में सिर्फ 3 लोग ही इस्तेमाल कर सकेंगे. साथ ही दो लोगों के बीच 3 सीढ़ियों का गैप रखना होगा.
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ग्रीन, रेड और ऑरेंज कैटेगरी खत्म
गाइडलाइन के अनुसार, लॉकडाउन 5.0 तीन चरणों में होगा. ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन की कैटेगरी को खत्म करके सिर्फ एक जोन होगा, यानी कंटेनमेंट जोन. रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा.